सिसोदिया को मिली दिल्ली हाई कोर्ट से अंतरिम राहत, बीमार पत्नी को देखने घर पहुंचे

Webdunia
शनिवार, 3 जून 2023 (15:36 IST)
Manish Sisodia: दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) उच्च न्यायालय (High Court) से अंतरिम राहत मिलने के बाद अपनी बीमार पत्नी से मिलने के लिए शनिवार को तिहाड़ जेल से अपने आवास पहुंचे। हालांकि सिसोदिया के घर पहुंचने से पहले उनकी पत्नी सीमा (Seema) की तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा।
 
आम आदमी पार्टी (आप) के सूत्रों ने बताया कि सीमा 'मल्टीपल स्केलेरोसिस' (प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित रोग) से पीड़ित हैं और उन्हें पिछले महीने भी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पार्टी सूत्रों ने कहा कि उन्हें (सीमा को) लोकनायक जयप्रकाश (एलएनजेपी) अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में भर्ती कराया गया। सिसोदिया जेल वाहन में सुबह लगभग 9 बजकर 38 मिनट पर अपनी बीमार पत्नी से मिलने के लिए एबी-17, मथुरा रोड स्थित आवास पहुंचे। उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच घर के अंदर ले जाया गया।
 
सूत्रों ने कहा कि पत्नी की तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा जिसके कारण वे उनसे नहीं मिल सके। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार 'आप' नेता सिसोदिया को उनकी बीमार पत्नी से मिलने की अनुमति दे दी थी।
 
न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने तिहाड़ जेल अधीक्षक को सिसोदिया को उनके आवास पर ले जाने का निर्देश दिया था, जहां उन्हें सुबह 10 से शाम 5 बजे तक अपनी पत्नी से मिलने की अनुमति दी गई है। जेल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सिसोदिया को सुरक्षा घेरे में सुबह करीब 9 बजे उनके आवास पर ले जाया गया जिन्हें शाम 5 बजे वापस जेल आना होगा।
 
सिसोदिया को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने 26 फरवरी को आबकारी घोटाले में उनकी कथित भूमिका को लेकर गिरफ्तार किया था और वे तब से हिरासत में हैं। उच्च न्यायालय ने 30 मई को सीबीआई के मामले में उन्हें जमानत देने से इंकार कर दिया था।
 
सिसोदिया को 9 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज किए गए मामले में गिरफ्तार किया गया था और वे फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि पत्नी से मुलाकात के लिए जेल से बाहर आने के दौरान सिसोदिया मीडियाकर्मियों से या अपने परिवार से इतर किसी अन्य व्यक्ति से बात नहीं करेंगे और वे फोन या इंटरनेट का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे।(भाषा)
 
Edited by: Ravindra Gupta

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