मायावती ने SC के इस फैसले पर जताई आपत्ति, आरक्षण को लेकर दिया यह बयान...

वेबदुनिया न्यूज डेस्क
रविवार, 4 अगस्त 2024 (19:52 IST)
Mayawati objected to the decision of the Supreme Court : बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने रविवार को कहा कि उनकी पार्टी अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण की अनुमति देने वाले उच्चतम न्यायालय के हालिया फैसले से सहमत नहीं है।
 
मायावती ने कहा, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के उप-वर्गीकरण की अनुमति दी गई है, हमारी पार्टी इससे बिल्कुल सहमत नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को एक ऐतिहासिक फैसले में कहा कि राज्यों को अनुसूचित जातियों के भीतर उप-वर्गीकरण करने का संवैधानिक अधिकार है, ताकि उन जातियों को आरक्षण प्रदान किया जा सके जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से अधिक पिछड़ी हैं।
 
हालांकि उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि राज्यों को पिछड़ेपन और सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व के मात्रात्मक और प्रदर्शन योग्य आंकड़ों के आधार पर उप-वर्गीकरण करना होगा, न कि मर्जी और राजनीतिक लाभ के आधार पर।
 
प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली सात सदस्‍यीय संविधान पीठ ने 6:1 के बहुमत के फैसले के जरिए ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश सरकार मामले में शीर्ष अदालत की पांच सदस्‍यीय पीठ के 2004 के फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि अनुसूचित जातियों (एससी) के किसी उप-वर्गीकरण की अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि वे अपने आप में स्वजातीय समूह हैं।
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उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति पंकज मिथल ने एक अलग फैसले में बृहस्पतिवार को कहा कि आरक्षण नीति पर नए सिरे से विचार करने की जरूरत है और अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लोगों के उत्थान के लिए नए तरीकों की जरूरत है।
 
मायावती ने कहा, क्योंकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों द्वारा अत्याचारों का सामना एक समूह के रूप में किया गया है और यह समूह समान है, इसलिए किसी भी तरह का उप-वर्गीकरण करना सही नहीं होगा। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, हमने माननीय उच्चतम न्यायालय से अपील की है कि वो अपने फैसले पर पुनर्विचार करें, वरना इस देश में जो करोड़ों दलित और आदिवासी समाज के लोग हैं उनको पैरों पर खड़ा करने के लिए परम पूज्य बाबा साहब बीआर आंबेडकर ने जो आरक्षण की सुविधा दी थी, अगर यह खत्म हो गई तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा।
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मायावती ने कहा, जो लोग कहते हैं कि एससी-एसटी (अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति) हर मामले में आर्थिक रूप से मजबूत हो गए हैं, तो उसमें मैं समझती हूं कि 10 या 11 प्रतिशत लोग ही मजबूत हुए होंगे, बाकी 90 प्रतिशत लोगों की हालत तो बहुत ज्यादा खराब है। उन्होंने कहा, उच्चतम न्यायालय के इस फैसले से लगभग 90 प्रतिशत लोग जिनको आरक्षण की जरूरत है, वो तो बहुत ज्यादा पिछड़ जाएंगे। उनको इस फैसले के अनुसार अगर निकाल दिया जाएगा तो यह बहुत बुरा होगा।
 
मायावती ने सत्तारूढ़ दल और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा केंद्र और भारतीय जनता पार्टी जो कहते हैं कि हम एससी-एसटी समाज के हिमायती हैं, उनको पहले इनकी पैरवी सही तरीके से करनी चाहिए जो कि उन्होंने नहीं की। कांग्रेस ने भी इस मामले को लेकर ढुलमुल रवैया अपनाया। उन्होंने कहा, ऐसी स्थिति में केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार से हमें कहना है कि यदि आपकी नीयत साफ है तो यह जो भी फैसला आया है, उसे संसद के अंदर आप लोग संविधान में संशोधन करें और संविधान की नौवीं सूची में लाएं।
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मायावती ने राजनीतिक दलों की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा, उच्चतम न्यायालय ने जो फैसला दिया है, हम उसको नहीं मानते, क्योंकि संसद को भी अधिकार है कि उसको पलटे। यदि नहीं पलटते हैं तो कांग्रेस हो, भाजपा हो, दूसरे दल हों, एससी-एसटी और ओबीसी के आरक्षण के मामले में इनकी नीयत साफ नहीं है।
 
एक सवाल के जवाब में बसपा प्रमुख ने कहा कि जो जाटव या उनसे मिलती-जुलती अन्य जातियां हैं, यदि वे आर्थिक तौर पर मजबूत हो भी गए हैं तो पूरा समाज तो नहीं हुआ। क्रीमीलेयर के जरिए जो मजबूत हो गया उसको फायदा मत दो, हम इसके पक्ष में नहीं हैं, लेकिन 90 प्रतिशत लोगों की हालत बहुत ज्यादा खराब है, उनको तो आरक्षण मिलना चाहिए।
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हालांकि मायावती ने कहा कि जो 10 प्रतिशत जाटव या इनसे मिलती जुलती जातियों की आर्थिक स्थिति सुधर भी गई है, लेकिन आज भी जातिवादी लोग उनको पुराने नजरिए से देखते हैं, इसलिए अभी इन सबको आरक्षण की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है।
 
उन्होंने कहा, उच्चतम न्यायालय ने अभी कोई पैमाना तय नहीं किया है, यह ढुलमुल जजमेंट (फैसला) है। एक तरीके से इसकी आड़ में राज्‍य सरकारें जो एससी-एसटी को अभी तक आरक्षण मिलता रहा है, उसको बिल्कुल निष्प्रभावी बना देंगी। लोगों को इसका लाभ नहीं मिलेगा।
 
मायावती ने कहा, एससी-एसटी को जो आरक्षण मिला है वह शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक विषमता बराबर हो, इस आधार पर मिला है। इन वर्गों के मामलों में सामाजिक दृष्टिकोण अभी बदला नहीं है, इसलिए इनको अभी आरक्षण मिलना बहुत जरूरी है। (भाषा)
Edited By : Chetan Gour

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