Modi surname case : सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) में मोदी सरनेम मामले में शुक्रवार को राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने पूर्णेश मोदी और गुजरात सरकार को नोटिस जारी कर 10 दिन में जवाब मांगा। इस मामले में अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी।
न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति पी के मिश्रा की पीठ मामले पर सुनवाई के बाद गुजरात सरकार और पूर्णेश मोदी को नोटिस जारी किया।
राहुल गांधी ने अपनी याचिका में मोदी सरनेम वाली टिप्पणी पर मानहानि मामले में गुजरात हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी। पूर्व भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी भी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। उन्होंने इस मामले में शीर्ष अदालत से 21 दिन का समय मांगा था।
गौरतलब है कि राहुल गांधी को अगर सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में राहत नहीं मिलती है तो वे 2031 तक कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। राहुल ने अपनी अपील में कहा है कि अगर 7 जुलाई के HC के फैसले पर रोक नहीं लगाई गई, तो इससे अभिव्यक्ति और विचार का गला घोंट दिया जाएगा।