- सेशंस कोर्ट खारिज की थी अपील
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सदस्यता से अयोग्य ठहराया था
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रैली में की थी मोदी सरनेम पर टिप्पणी
नई दिल्ली। modi surname conviction : राहुल गांधी (Rahul gandhi) ने मानहानि मामले में दोषसिद्धि पर रोक से इनकार करने के सूरत की एक अदालत के आदेश के खिलाफ गुजरात उच्च न्यायालय (Gujarat High Court) में अपील दायर की। सेशंस कोर्ट में राहुल की अपील गत 20 अप्रैल को खारिज हुई थी।
सूरत में मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की एक अदालत ने 23 मार्च को कांग्रेस नेता को 2019 में एक चुनावी रैली के दौरान की गई उनकी टिप्पणी सभी चोरों का मोदी उपनाम कैसे हो सकता है के लिए दोषी ठहराते हुए 2 साल कैद की सजा सुनाई थी।
अदालत के इस फैसले के बाद वायनाड से सांसद चुने गए राहुल को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहरा दिया गया था। राहुल ने लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार के दौरान अप्रैल, 2019 में कोलार में यह टिप्पणी की थी। Edited By : Sudhir Sharma