क्या आप एनजीटी को बंद करवाना चाहते हैं : हाईकोर्ट

Webdunia
शुक्रवार, 25 अगस्त 2017 (15:57 IST)
नई दिल्ली। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) में आने वाले समय में बड़ी संख्या में न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्यों के पदों के रिक्त होने पर चिंता जताते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को सरकार से पूछा कि क्या वह पर्यावरण संरक्षण संस्था को बंद करवाना चाहती है।
 
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी. हरिशंकर ने यह सवाल तब उठाया, जब उन्हें सूचित किया गया कि दिसंबर के बाद अधिकरण में महज 3 न्यायिक सदस्य तथा 2 विशेषज्ञ सदस्य ही बचेंगे। पीठ ने सरकार को 2 हफ्तों के भीतर स्थिति रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया। अब मामले पर सुनवाई 14 सितंबर को होगी।
 
अदालत अधिवक्ता गौरव कुमार बंसल की ओर से दायर की गई याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें एनजीटी में रिक्तियां भरने की मांग की गई थी। बंसल की ओर से पेश वकील सुमीर सोढ़ी ने कहा कि नौकरशाही में लालफीताशाही के कारण एनजीटी जैसा उत्कृष्ट संस्थान समय पूर्व बंद होने के कगार पर है।
 
अदालत को यह भी बताया गया कि इसके अधिकांश सदस्य सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं, ऐसे में एनजीटी की 2 जोनल शाखाएं अक्टूबर माह तक काम करना बंद कर देंगी। याचिका में कहा गया कि वर्तमान में एनजीटी में 8 न्यायिक सदस्य और 6 विशेषज्ञ सदस्य हैं जिनमें से कई सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। 
 
ऐसे में 9 दिसंबर के बाद विशेषज्ञ सदस्यों की संख्या घटकर 2 रह जाएगी और 13 फरवरी 2018 के बाद पैनल में केवल 3 न्यायिक विशेषज्ञ ही रह जाएंगे। (भाषा)
Show comments

महाराष्ट्र में कौनसी पार्टी असली और कौनसी नकली, भ्रमित हुआ मतदाता

Prajwal Revanna : यौन उत्पीड़न मामले में JDS सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर एक्शन, पार्टी से कर दिए गए सस्पेंड

क्या इस्लाम न मानने वालों पर शरिया कानून लागू होगा, महिला की याचिका पर केंद्र व केरल सरकार को SC का नोटिस

MP कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और MLA विक्रांत भूरिया पर पास्को एक्ट में FIR दर्ज

टूड्रो के सामने लगे खालिस्तान जिंदाबाद के नारे, भारत ने राजदूत को किया तलब

कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने वालों को साइड इफेक्ट का कितना डर, डॉ. रमन गंगाखेडकर से जानें आपके हर सवाल का जवाब?

Covishield Vaccine से Blood clotting और Heart attack पर क्‍या कहते हैं डॉक्‍टर्स, जानिए कितना है रिस्‍क?

इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अहम फैसला, नहीं मिला इमरान के पास गोपनीय दस्तावेज होने का कोई सबूत

पुलिस ने स्कूलों को धमकी को बताया फर्जी, कहा जांच में कुछ नहीं मिला

दिल्ली-NCR के कितने स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, अब तक क्या एक्शन हुआ?

अगला लेख