सरकार को एनजीटी का झटका, हटेंगे 10 साल पुराने डीजल वाहन

Webdunia
गुरुवार, 14 सितम्बर 2017 (15:04 IST)
नई दिल्ली। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने दिल्ली-एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने वाले अपने आदेश में बदलाव करने के केन्द्र सरकार के आवेदन को खारिज कर दिया है।
 
अधिकरण ने कहा कि डीजल वाहनों से होने वाला उत्सर्जन कैंसरकारक प्रकृति का होता है और एक डीजल वाहन, 20 पेट्रोल वाहनों और 40 सीएनजी वाहनों के बराबर प्रदूषण फैलाते हैं।
 
न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह कहते हुए सरकार का आवेदन खारिज कर दिया कि उच्चतम न्यायालय ने ऐसी ही एक याचिका खारिज कर दी थी।
 
अधिकरण ने कहा कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कोई समीक्षा याचिका दायर नहीं की और सिर्फ बदलाव चाहते हुए अधिकरण पहुंच गए हैं। मंत्रालय ने ही राष्ट्रीय हरित अधिकरण के सात अप्रैल, 2015 के आदेश में बदलाव का अनुरोध किया था।
 
याचिका पर फैसला सुनाने वाली पीठ में न्यायमूर्ति जव्वाद रहीम, न्यायमूर्ति आर. एस. राठौड़ और एक विशेषज्ञ सदस्य बी. एस. साजवान भी शामिल थे।
 
केन्द्र ने पहले प्रतिबंध का विरोध करते हुए कहा था कि यह भ्रम है कि सिर्फ डीजल वाहनों से पर्यावरण प्रदूषित होता है। (भाषा) 

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

कनाडा में मोदी को खुली धमकी, खालिस्तानियों ने सड़क पर निकाली रैली

नरबलि के लिए सोनम ने की राजा रघुवंशी की हत्या, भाई का आरोप, जताई तंत्र-मंत्र की आशंका

16 साल बाद 16वीं जनगणना, कितना होगा खर्चा, क्या होगी प्रक्रिया, कब होगी शुरुआत, जानें हर सवाल का जवाब

Air India Plane crash का रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो, आग के गोले में से कैसे बाहर निकले विश्वास कुमार

चलती बाइक पर कपल को रोमांस पड़ा महंगा, कटा 53,500 रुपए का चालान

सभी देखें

नवीनतम

Iran-Israel Conflict : इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी में ईरान, लाइव टीवी शो के दौरान गिरे बम, युद्ध हुआ भयानक

तमिलनाडु के ADGP गिरफ्तार, जानिए क्‍या है मामला...

पहलगाम आतंकी हमले की FATF ने की कड़ी निंदा, जल्‍द जारी करेगा आतंकी फंडिंग पर रिपोर्ट

Ladli Bahna Yojana : लाडली बहनों को CM मोहन यादव का तोहफा, अब रक्षाबंधन पर मिलेंगे इतने रुपए

राजा रघुवंशी हत्या मामले में प्रेम त्रिकोण या कुछ और... मेघालय के DGP बोले- इस एंगल से भी हो रही जांच

अगला लेख