Nirbhaya Case : दोषियों को फांसी की नई तारीख के लिए दिल्ली सरकार पहुंची कोर्ट

Webdunia
बुधवार, 4 मार्च 2020 (18:08 IST)
नई दिल्ली। निर्भया मामले में चारों दोषियों की फांसी के लिए नई तारीख मुकर्रर करने की मांग करते हुए दिल्ली सरकार ने बुधवार को शहर की एक अदालत का रुख किया।

राष्ट्रपति की ओर से दया याचिका खारिज होने के बाद निर्भया कांड के दोषियों को फांसी की सजा की तामील के लिए नई तारीख को लेकर तिहाड़ जेल प्रशासन अदालत पहुंचा गया है।
 
गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने दिन में बताया कि निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में फांसी की सजा का सामना कर रहे दोषी पवन गुप्ता की दया याचिका राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ठुकरा दी है।
 
निचली अदालत ने 17 फरवरी को चारों दोषियों 32 वर्षीय मुकेश कुमार सिंह, 25 वर्षीय पवन, 26 वर्षीय विनय शर्मा और 31 वर्षीय अक्षय कुमार सिंह को फांसी देने के लिए 3 मार्च सुबह 6 बजे तय की थी।
 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा के जल्द ही इस पर सुनवाई कर सकते हैं। राष्ट्रपति पहले ही मुकेश, विनय और अक्षय की दया याचिका खारिज कर चुके हैं।
 
निर्भया के साथ 16 दिसंबर, 2012 को दक्षिणी दिल्ली में चलती बस में सामूहिक बलात्कार और उस पर बर्बरता से हमला किया गया था।
 
निर्भया की 29 दिसंबर को सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में मौत हो गयी थी, जहां उसे बेहतर चिकित्सा के लिए ले जाया गया था।

सम्बंधित जानकारी

5वें चरण में 57.40 फीसदी मतदान, बारामूला में टूटा वोटिंग का रिकॉर्ड, जानें कहां कितने प्रतिशत पड़े वोट

वाइस प्रेसिडेंट मुखबेर ईरान के अंतरिम राष्ट्रपति बने, भारत में 1 दिन का शोक

भीषण गर्मी में लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण में सुस्त रही मतदान की रफ्तार, आदित्य ठाकरे ने निर्वाचन आयोग पर उठाए सवाल

AAP की मुश्किलें बढ़ीं, ED की चार्जशीट में खुलासा अमेरिका, ईरान, यूएई जैसे देशों से मिली करोड़ों की फंडिंग

दिग्विजय सिंह का दावा, I.N.D.I.A. गठबंधन को वैसा ही समर्थन मिल रहा, जैसा 1977 में...

Weather Updates: अगले 5 दिनों तक नहीं मिलेगी गर्मी से राहत, Kerala में भारी बारिश का अलर्ट

Pune accident : बिना रजिस्ट्रेशन सड़कों पर दौड़ रही थी लक्जरी पोर्शे कार, नहीं किया था 1,758 रुपए के शुल्क का भुगतान

कंगना ने विक्रमादित्य को कहा बिगड़ैल शहजादा, मां पर भी किया तंज

छात्रा से दुष्कर्म और वीडियो सार्वजनिक करने के दोषी शिक्षक को 25 साल की जेल

क्या है भरतपुर रियासत के पूर्व राजपरिवार की लड़ाई, जो कोर्ट की दहलीज तक आई?

अगला लेख