निर्भया कांड पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

Webdunia
सोमवार, 27 मार्च 2017 (18:06 IST)
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने निर्भयाकांड के चारों दोषियों की फांसी की सजा के खिलाफ अपील पर सोमवार को फैसला सुरक्षित रख लिया। निर्भयाकांड के दोषियों अक्षय, पवन, विनय और मुकेश सिंह को निचली अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी जिस पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुहर लगा दी थी। उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ इन लोगों ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
 
दिल्ली पुलिस के वकील सिद्धार्थ लुथरा ने बताया कि शीर्ष अदालत ने 16 दिसंबर 2012 को हुए निर्भया सामूहिक बलात्कार कांड के दाषियों की अपील पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। लुथरा ने मामले की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ से चारों दोषियों की मौत की सजा बरकरार रखने का अनुरोध किया। 
 
इस कांड के 6 आरोपियों में से 1 आरोपी नाबालिग था जिसे किशोर न्याय बोर्ड ने सुधार गृह में भेज दिया था, जबकि 1 आरोपी ने तिहाड़ जेल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। शेष चारों आरोपियों को दोषी करार देते हुए त्वरित अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी। (वार्ता)

महाराष्ट्र में कौनसी पार्टी असली और कौनसी नकली, भ्रमित हुआ मतदाता

Prajwal Revanna : यौन उत्पीड़न मामले में JDS सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर एक्शन, पार्टी से कर दिए गए सस्पेंड

क्या इस्लाम न मानने वालों पर शरिया कानून लागू होगा, महिला की याचिका पर केंद्र व केरल सरकार को SC का नोटिस

MP कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और MLA विक्रांत भूरिया पर पास्को एक्ट में FIR दर्ज

टूड्रो के सामने लगे खालिस्तान जिंदाबाद के नारे, भारत ने राजदूत को किया तलब

कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने वालों को साइड इफेक्ट का कितना डर, डॉ. रमन गंगाखेडकर से जानें आपके हर सवाल का जवाब?

Covishield Vaccine से Blood clotting और Heart attack पर क्‍या कहते हैं डॉक्‍टर्स, जानिए कितना है रिस्‍क?

इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अहम फैसला, नहीं मिला इमरान के पास गोपनीय दस्तावेज होने का कोई सबूत

पुलिस ने स्कूलों को धमकी को बताया फर्जी, कहा जांच में कुछ नहीं मिला

दिल्ली-NCR के कितने स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, अब तक क्या एक्शन हुआ?