निर्भया कांड पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

Webdunia
सोमवार, 27 मार्च 2017 (18:06 IST)
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने निर्भयाकांड के चारों दोषियों की फांसी की सजा के खिलाफ अपील पर सोमवार को फैसला सुरक्षित रख लिया। निर्भयाकांड के दोषियों अक्षय, पवन, विनय और मुकेश सिंह को निचली अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी जिस पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुहर लगा दी थी। उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ इन लोगों ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
 
दिल्ली पुलिस के वकील सिद्धार्थ लुथरा ने बताया कि शीर्ष अदालत ने 16 दिसंबर 2012 को हुए निर्भया सामूहिक बलात्कार कांड के दाषियों की अपील पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। लुथरा ने मामले की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ से चारों दोषियों की मौत की सजा बरकरार रखने का अनुरोध किया। 
 
इस कांड के 6 आरोपियों में से 1 आरोपी नाबालिग था जिसे किशोर न्याय बोर्ड ने सुधार गृह में भेज दिया था, जबकि 1 आरोपी ने तिहाड़ जेल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। शेष चारों आरोपियों को दोषी करार देते हुए त्वरित अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी। (वार्ता)

Pok पर हमला कोई रोक नहीं सकता, आतंकी ट्रेनिंग कैंप तबाह करने का भारतीय सेना का प्लान तैयार, LoC पर खौफ

मोदी सरकार के मुरीद हुए राहुल गांधी, जातीय जनगणना के फैसले पर क्या बोले

बिहार चुनाव से पहले मोदी सरकार का बड़ा दांव, कराएगी जाति जनगणना, वैष्णव बोले- कांग्रेस ने फायदे के लिए किया सर्वे

786 पाकिस्तानी भारत से गए, 1465 भारतीय पाकिस्तान से स्वदेश लौटे

हिंदू हो या मुसलमान और मेरे सामने पति को मार दिया, राहुल से लिपटकर रो पड़ीं मृतक की पत्नी

पहलगाम हमले के 8 दिन बाद भारतीय नेतृत्व में कैसी सुगबुगाहट

ATM से लेकर ट्रेन टिकट तक आज से लागू होंगे ये बदलाव, क्या होगा आप पर असर?

इंदौर में 6 महीनों में पनीर के 20 सैंपल फेल, बड़े होटल और रेस्‍त्रां इंदौरियों को परोस रहे एनालॉग पनीर

Delhi : प्रसिद्ध हाट बाजार में भीषण आग, कई स्टॉल जलकर खाक

डर से सहमे पाकिस्तान के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ, बोले- संघर्ष बढ़ता ही जा रहा है...

अगला लेख