राष्ट्रगान फिल्म का हिस्सा हो तो खड़ा होना जरूरी नहीं : सुप्रीम कोर्ट

Webdunia
मंगलवार, 14 फ़रवरी 2017 (15:37 IST)
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले पर कहा कि अगर फिल्म या डॉक्यूमेंट्री के दौरान राष्ट्रगान बजता है तो खड़ा होना जरूरी नहीं होगा यानी अगर राष्ट्रगान किसी फिल्म का हिस्सा है तो उस पर खड़ा होना जरूरी नहीं है।
दरअसल, हो ये रहा था कि किसी-किसी फिल्म में दो बार राष्ट्रगान बज रहा था। ऐसा हाल में दंगल फिल्म में हुआ था। एक बार राष्ट्रगान सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार बजाया गया था। वहीं एक बार राष्ट्रगान फिल्म की स्क्रिप्ट का हिस्सा होने की वजह से बजा। इससे लोगों को थोड़ा अजीब लगा। सोशल मीडिया पर लोगों ने इस पर नाराजगी भी जाहिर की थी।
 
उल्लेखनीय है कि 30 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था कि सभी सिनेमा घरों में फिल्म के शुरू होने से पहले राष्ट्रगान चलवाना होगा। इसके अलावा राष्ट्रगान के वक्त स्क्रीन पर तिरंगा भी दिखाना जरूरी किया गया था। राष्ट्रगान के सम्मान में सभी दर्शकों को खड़ा होना होगा यह भी कहा गया था। (भाषा) 

Show comments

जरूर पढ़ें

Iran Israel तनाव बढ़ा, ईरान में पढ़ रहे भारतीय छात्र खौफ में, सरकार से अपील

क्या होता है ब्लैक बॉक्स, क्यों प्रत्येक विमान के लिए होता है महत्वपूर्ण

अहमदाबाद में एयर इंडिया के विमान हादसे से पहले क्या थी वह उड़ती हुई वस्तु और कैसे बची कुमार की जान

मेडिकल कॉलेज परिसर में मिला ब्लैक बॉक्स, विमान दुर्घटना का हो सकेगा खुलासा

यूपी के मदरसे में मौलवी ने किया नाबालिग छात्रा से रेप, वीडियो भी बनाया

सभी देखें

नवीनतम

नहीं थम रहा इसराइल-ईरान युद्ध, ट्रंप के इस चुनावी एजेंडे की हो रही परीक्षा, नेतन्याहू ने दी चेतावनी

इसराइल ने ईरान पर फिर किया बड़ा हमला, 200 विमानों से 100 ठिकाने किए तबाह, कई ईरानी टॉप कमांडर मारे गए

ईरान पर हमले के लिए 6 महीने पहले मिले थे इसराइली सेना को निर्देश, अप्रैल में होना था अटैक

Ahmedabad Plane Crash : TATA ग्रुप देगा मृतकों के परिजनों को 1-1 करोड़ का मुआवजा, घायलों के इलाज का खर्च भी उठाएगी कंपनी

Iran Israel तनाव बढ़ा, ईरान में पढ़ रहे भारतीय छात्र खौफ में, सरकार से अपील

अगला लेख