नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस का निर्वाचन रद्द करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए बृहस्पतिवार को उन्हें नोटिस जारी किया। याचिका में आरोप लगाया गया है कि फडणवीस ने विधानसभा चुनावों के दौरान अपने हलफनामे में उनके खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों का खुलासा नहीं किया था।
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एसके कौल और न्यायमूर्ति केएम जोसेफ ने बंबई उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर फडणवीस से जवाब मांगा। बंबई उच्च न्यायालय ने उपरोक्त आधार पर फडणवीस का निर्वाचन रद्द करने की सतीश उके नामक व्यक्ति की याचिका रद्द कर दी थी। न्यायालय अदालत के आदेश के खिलाफ उके की याचिका पर सुनवाई कर रही है।