ऑनलाइन फार्मा कंपनियों को बड़ी राहत, अदालत ने पाबंदी पर लगाई रोक

Webdunia
बुधवार, 2 जनवरी 2019 (23:09 IST)
चेन्नई। मद्रास उच्च न्यायालय ने बुधवार को अगले आदेश तक एक न्यायाधीश के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें दवाओं की ऑनलाइन बिक्री पर पाबंदी लगाई गई थी। अदालत ने कहा कि अगर यह पाबंदी अचानक लगाई जाएगी तो मरीजों को दिक्कतें होंगी।
 
न्यायमूर्ति एम सत्यनारायणन और न्यायमूर्ति पी राजामणिकम की पीठ ने अंतरिम रोक लगाते हुए दवाओं की ऑनलाइन बिक्री में शामिल कारोबारियों द्वारा दायर याचिकाओं का अनुरोध स्वीकार किया। पीठ ने याचिकाओं पर 21 दिसंबर को आदेश सुरक्षित रखा था।
 
न्यायमूर्ति पुष्प सत्यनारायणन ने 17 दिसंबर को अपने आदेश में कहा था कि जब तक केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और केन्द्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन 31 जनवरी तक गजट में प्रस्तावित दवा एवं कास्मेटिक संशोधन नियम 2018 को अधिसूचित नहीं करता, दवाओं की आनलाइन बिक्री पर पाबंदी रहेगी। 
 
यह आदेश तमिलनाडु कैमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स एसोसिएशन की याचिका पर आया था। इस आदेश को चुनौती देते हुए नेटमेड्स मार्केटप्लेस लिमिटेड सहित अन्य याचिकाकर्ताओं ने अपील दायर करके एक न्यायाधीश के आदेश पर रोक की मांग की थी।

सम्बंधित जानकारी

Show comments

महाराष्ट्र में कौनसी पार्टी असली और कौनसी नकली, भ्रमित हुआ मतदाता

Prajwal Revanna : यौन उत्पीड़न मामले में JDS सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर एक्शन, पार्टी से कर दिए गए सस्पेंड

क्या इस्लाम न मानने वालों पर शरिया कानून लागू होगा, महिला की याचिका पर केंद्र व केरल सरकार को SC का नोटिस

MP कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और MLA विक्रांत भूरिया पर पास्को एक्ट में FIR दर्ज

टूड्रो के सामने लगे खालिस्तान जिंदाबाद के नारे, भारत ने राजदूत को किया तलब

कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने वालों को साइड इफेक्ट का कितना डर, डॉ. रमन गंगाखेडकर से जानें आपके हर सवाल का जवाब?

Covishield Vaccine से Blood clotting और Heart attack पर क्‍या कहते हैं डॉक्‍टर्स, जानिए कितना है रिस्‍क?

इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अहम फैसला, नहीं मिला इमरान के पास गोपनीय दस्तावेज होने का कोई सबूत

पुलिस ने स्कूलों को धमकी को बताया फर्जी, कहा जांच में कुछ नहीं मिला

दिल्ली-NCR के कितने स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, अब तक क्या एक्शन हुआ?

अगला लेख