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30 सितंबर है आखिरी तारीख, वरना बेकार हो सकता है आपका PAN Card

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, सोमवार, 23 सितम्बर 2019 (11:16 IST)
अगर अभी तक आपने अपने PAN Card और Aadhar को लिंक नहीं करवाया है तो जल्दी करें। अगर आप भी 30 सितंबर 2019 से पहले अपना पैन और आधार लिंक (PAN Aadhaar Linking) नहीं करवाते हैं तो वह बेकार हो सकता है। यदि आप अपने PAN और Aadhar ​नहीं लिंक कराएंगे तो आपका पैन कार्ड काम नहीं करेगा। इसलिए जल्द अपना PAN Card अपने आधार से लिंक करवा लें।

आप आसानी से घर बैठे ऑनलाइन भी अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करवा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। इस वेबसाइट पर लेफ्ट साइड पर 'लिंक आधार' का ऑप्शन दिया गया है।

इस पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलेगा। इस पेज के खुलने के बाद आप अपना आधार और पैन नंबर भर सकते हैं। इसके बाद आपको कैप्चा कोड भरना होगा और फिर 'लिंक आधार' के विकल्प पर क्लिक करना होगा। 'लिंक आधार' के विकल्प पर क्लि​क करने के बाद एक और नया पेज खुलेगा। इस पेज पर आपको जानकारी दी जाएगी कि आपके पैन और आधार को लिंक करने के लिए यूआईडीएआई को एप्लीकेशन भेजा जा चुका है।

आपको लिंक के समय इस बात का खास ध्यान रखना होगा कि आधार और पैन कार्ड में आपके बारे में दी गई सारी जानकारी एक जैसी हो। खासकर अगर जन्म तारीख में अंतर हुआ तो आपको लिंक करने में परेशानी आ सकती है।

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