नई दिल्ली। Pawan Khera Row: कांग्रेस (congress) नेता पवन खेड़ा (pawan khera) की ओर पीएम मोदी के पिता को लेकर दिए गए विवादित बयान पर असम पुलिस कार्रवाई के कुछ ही घंटे बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने रिहा करने का आदेश जारी कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित टिप्पणी के मामले में असम पुलिस ने कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को गुरुवार को गिरफ्तार किया था। कांग्रेस की ओर से सुप्रीम कोर्ट में मनु सिंघवी ने पवन खेड़ा की पैरवी की। खेड़ा को द्वारका कोर्ट से जमानत मिली।
पीएम मोदी के पिता पर विवादित टिप्पणी के मामले में गिरफ्तारी के बाद अंतरिम जमानत मंजूर करने के साथ ही यूपी और असम राज्यों को भी नोटिस जारी किया। अदालत ने 28 फरवरी यानी अगले हफ्ते के मंगलवार तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सुनवाई की अगली तारीख तक याचिकाकर्ता को द्वारका कोर्ट से अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाएगा।
कुछ ही घंटे में हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई। अदालत के इस आदेश असम पुलिस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।
हालांकि पवन खेड़ा को अगल हफ्ते मंगलवार तक ही गिरफ्तारी राहत रहेगी। नियमित बेल के लिए खेड़ा को आगे को कोर्ट में अर्जी लगानी होगी।
दिल्ली एयरपोर्ट पर किया था गिरफ्तार : कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को पीएम मोदी के खिलाफ उनकी टिप्पणी के संबंध में दिल्ली-रायपुर की उड़ान से उतारे जाने के बाद असम पुलिस ने दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया था। वे कांग्रेस के राष्ट्रीय महाधिवेशन में भाग लेने के लिए रायपुर जा रहे थे।
दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि उन्हें असम पुलिस के अनुरोध पर दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया था। हम सिर्फ असम पुलिस सहयोग कर रहे थे। उन्हें गिरफ्तार किया गया है। एजेंसियां Edited By : Sudhir Sharma