नई पेंशन स्कीम में सरकार ने दी यह सुविधा

Webdunia
रविवार, 1 जनवरी 2017 (18:10 IST)
नई दिल्ली। नई पेंशन स्कीम (एनपीएस) का खाता खोलने के नियमों को आसान बनाते हुए पेंशन नियामक पीएफआरडीए ने आधार संख्या और ई-हस्ताक्षर के माध्यम से यह खाता खोलने के लिए कागजी फॉर्म की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है।
पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने अक्टूबर 2013 में अपने ‘ग्राहक को पहचानो’ (केवाईसी) प्रक्रिया के लिए ई-केवाईसी की अनुमति दे दी थी। प्राधिकरण ने इसे व्यक्ति के पते और पहचान की प्रक्रिया के लिए मान्य अन्य दस्तावेजों के साथ ही अनुमति दी थी।
 
एक परिपत्र में कहा गया है कि यदि कोई पॉइंट ऑफ प्रेजेंस (पीओपी) और उपभोक्ता ई-हस्ताक्षर से जुड़ा हुआ है और एनपीएस के लिए ऑनलाइन आवेदन करता है तो उसे केंद्रीय एजेंसी को भौतिक रूप में अपने दस्तावेज नहीं भेजने होंगे। (भाषा)

Show comments

जरूर पढ़ें

चीन की यह परियोजना भारत के लिए है 'वाटर बम', अरुणाचल के CM पेमा खांडू ने चेताया

nimisha priya : कैसे बचेगी भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की जान, क्या होती है ब्लड मनी, किन हालातों में रुक सकती है फांसी

Donald Trump को Nobel Prize दिलाने के लिए उतावले क्यों हैं पाकिस्तान और इजराइल, क्या हैं नियम, कौन कर रहा है विरोध, कब-कब रहे हैं विवादित

बैकफुट पर CM रेखा गुप्ता, सरकारी आवास की मरम्मत का ठेका रद्द, जानिए कितने में हुआ था ठेका

Video : रिटायर होने के बाद क्या करेंगे गृह मंत्री अमित शाह, सहकारी कार्यकर्ताओं के सामने किया प्लान का खुलासा

सभी देखें

नवीनतम

JNU में रिटायरमेंट पर क्या बोले उपराष्‍ट्रपति धनखड़?

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को अब तक कितने देशों से मिले सम्मान

बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ आरोप तय, दिए थे देखते ही गोली मारने के आदेश

हिन्दी विवाद के बीच क्या बोले अरुणाचल के सीएम पेमा खांडू

स्कूली छात्राओं के कपड़े उतरवाने के मामले में सीएम फडणवीस ने दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश

अगला लेख