जानिए कैसे खुद के व्यवसाय से दें दूसरों को नौकरी

Webdunia
गुरुवार, 19 मई 2016 (15:11 IST)
देशभर में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या दिन-ब-दिन बढ़ती ही जा रही है। शिक्षित होने के बाद कुछ तो अपना व्यवसाय करना शुरू कर देते हैं और पूंजी के अभाव में कुछ नौकरी करना शुरू कर देते हैं। इसके बावजूद एक बड़ा तबका ऐसा है जो बेरोजगार रह जाता है। इन्हीं बेरोजगारों को स्वनियोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू की गई। इस योजना के तहत बेरोजगार युवक/ युवातियां बैंकों से ऋण प्राप्त कर अपना व्यवसाय प्रारंभ कर सकते हैं।
इस योजना के अंतर्गत शहर और गांव दोनों ही जगहों के शिक्षित बेरोजगारों को अपना धंधा- उद्योग प्रारंभ करने के लिए सहायता दी जाती है। योजना में मिलने वाले ऋण को बेहद कम ब्याज दरों पर आसान किस्तों में बांट दिया जाता है जिससे कि हितग्राही लिए गए पैसे की आसानी से अदायगी कर सके। पैसे को चुकता करने के लिए उसे 7 वर्षों तक छूट भी प्राप्त होती है साथ ही उसे कोई अन्य वस्तु का बंधक देने की भी जरूरत नहीं होती। योजना में अनु. जाति एवं अनु. जनजाति को 22.5 प्रतिशत और पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है।
 
अगले पन्ने  पर, योजना से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी
 
 

*  जिला उद्योग केंद्र द्वारा विहित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किया जाता है
*  योजना में आवेदन करने वाले लाभार्थियों के चयन के लिए सभी उम्मीदवारों का साक्षात्कार लिया जाता है एवं आवश्यक कागजातों की जाँच की जाती है
*  हितग्राहियों का चयन करके चयन समिति द्वारा उनके आवेदनों को बैंकों के पास मूल्यांकन एवं स्वीकृति हेतु भेज दिया जाता है
*  इसके बाद बैंक इस संबंध में स्वयं अपने वाणिज्यिक निर्णय लेते हैं
*  बैंकों द्वारा चयनित लाभार्थियों को बैंक ऋण के रूप में पूंजी जारी की जाती है
*  योजना के अंतर्गत जारी की गई राशि का 15 प्रतिशत या अधिकतम 7500 रुपए नकद दिए जाते हैं
*  ध्यान देने वाली बात यह है कि परियोजना लागत का 5 प्रतिशत लाभार्थी को अपने पास से लगाना होता है 
*  योजना में हितग्राही द्वारा चलाए जा रहे उद्योग- धंधो की प्रगति की समीक्षा समिति द्वारा की जाती है
 
अगले पन्ने पर, कैसे लें योजना का लाभ?
 
 

*  योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक व्यक्तियों को जिला उद्योग केंद्र जाकर योजना की विस्तृत जानकारी प्राप्त करनी चाहिए
*  योजना में आवेदन के लिए आवेदन प्रारूप प्राप्त करें
*  जिस परियोजना के लिए आप मदद लेना चाहते हैं उसे कागजों पर सुस्पष्ट रूप से तैयार कर लें
*  साक्षात्कार के समय भी साक्षात्कर लेने वाले पदाधिकारी यह जांचने का प्रयास करते हैं कि, मदद चाहने वाला व्यक्ति स्वरोजगार करने के लिए किस हद तक कृतसंकल्पित है
* आवेदन के साथ अपना आवासीय, आय एवं जाति प्रमाण- पत्र संलग्न करें
 
प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय- समय पर जारी किए गए निर्देश के अनुसार ब्याज लगाया जाता है। इस योजना के अंतर्गत अधिकतम दो लाख रूपए तक ऋण दिया जाता है। अगर पांच आवेदक एक ग्रुप बनाकर ट्रक या बस के लिए आवेदन करें तो दस लाख तक ऋण दिए जाने का प्रावधान योजना में है।
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