Dharma Sangrah

अटॉर्नी जनरल ने कहा- प्रशांत भूषण को माफ करें, मामला दूसरी पीठ को भेजा

Webdunia
मंगलवार, 25 अगस्त 2020 (14:13 IST)
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता-अधिवक्ता प्रशांत भूषण तथा पत्रकार तरुण तेजपाल के खिलाफ 2009 के अवमानना मामले को मंगलवार को दूसरी पीठ को सौंपने का फैसला किया है।
 
सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि प्रशांत भूषण को इस मामले में माफी देकर सजा नहीं दी जाए। उन्हें चेतावनी देकर छोड़ देना चाहिए। इस पर जस्टिस मिश्रा ने कहा कि भूषण तो अपने बयान पर विचार करने को भी तैयार नहीं हैं कि उन्होंने क्या गलत किया है। इस पर अटॉर्नी जनरल ने भूषण के कामों का भी हवाला दिया। 
 
एक समाचार पत्रिका को दिए साक्षात्कार में भूषण ने शीर्ष अदालत के कुछ तत्कालीन न्यायाधीशों और पूर्व न्यायाधीशों पर कथित तौर पर कुछ आरोप लगाए थे, जिसके बाद शीर्ष अदालत ने नवंबर 2009 में भूषण और तेजपाल को अवमानना के नोटिस जारी किए थे। जिस पत्रिका को भूषण ने साक्षात्कार दिया था, उसके संपादक तेजपाल थे।
 
न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष प्रशांत भूषण की ओर से पेश अधिवक्ता राजीव धवन ने कहा था कि उनके मुवक्किल की ओर से उठाए गए कम से कम 10 प्रश्न ऐसे हैं, जो संवैधानिक महत्व के हैं तथा उन्हें संविधान पीठ को ही देखने की जरूरत है। न्यायमूर्ति बीआर गवई तथा न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी भी पीठ का हिस्सा हैं।
 
पीठ ने कहा कि ये व्यापक मुद्दे हैं, जिन पर विस्तार से विचार करने की आवश्यकता है। हम इसमें न्याय मित्र की मदद ले सकते हैं और मामले पर एक उपयुक्त पीठ विचार कर सकती है।
 
वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई सुनवाई में पीठ ने कहा कि यह मामला काफी समय से लंबित है, इसे 10 सितंबर को एक उपयुक्त पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए।
 
दो सितंबर को सेवानिवृत्त होने जा रहे न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा कि इस मामले को देखने के लिए समय चाहिए अत: इसे ‘एक उपयुक्त पीठ को सौंपते हैं’।
 

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

जिस नेवी अफसर की पत्‍नी को टीटीई ने ट्रेन से धक्‍का दिया था, उसकी लाश पटरियों पर मिली, आखिर क्‍या है हकीकत?

SMS और WhatsApp पर मिलेगा हाईवे सेफ्टी अलर्ट, Jio और NHAI में बड़ा समझौता

फिर सामने आया Pakistan का घटियापन, श्रीलंका के तूफान पीड़ितों को भेजी एक्सपायरी भोजन सामग्री, भारत खोला था एयरस्पेस

दिल्ली ब्लास्ट केस : स्पेशल NIA कोर्ट ने आमिर राशिद अली की कस्टडी 7 दिन बढ़ाई

फरीदाबाद मॉड्यूल और दिल्ली ब्लास्ट के बाद Rajasthan में विस्फोटक से लदी पिकअप जब्त, 10 किलोमीटर तक तबाही मचा सकता था धमाका

सभी देखें

नवीनतम

MCD उपचुनाव परिणाम से भड़की AAP, सांसद संजय सिंह ने CEC को कहा 'मुख्‍य चोर... '

एशिया : चक्रवाती तूफ़ानों, वर्षा और बाढ़ से भीषण विनाश, सैकड़ों लोग हताहत

एक आकाशीय गोला, जो संस्कृत मंत्र सुनते ही जाग जाता है

दिल्‍ली में AQI फिर 400 पार, मास्क पहनकर संसद पहुंचे विपक्षी सांसद

भोजशाला में फिर भड़का विवाद, ASI ने मां वाग्देवी का चित्र जब्त किया, पूजा की अनुमति नहीं मिलने पर लोगों में आक्रोश

अगला लेख