नई दिल्ली। सरकार छोटी बचत योजनाओं में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। इसी दिशा में एक कदम बढ़ाते हुए वित्त मंत्रालय ने पीपीएफ खाता समय से पहले बंद करने की सुविधा देने और नाबालिग के नाम पर लघु बचत खाता खोलने की अनुमति देने का प्रस्ताव किया है।
वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि वित्त विधेयक 2018 में प्रस्तावित कानूनी बदलावों का मकसद लघु बचत योजनाओं के अंतर्गत आने वाले खातों के परिचालन में लचीलापन लाना है।
मंत्रालय ने कहा कि पीपीएफ कानून को दूसरे कानूनों के साथ मिलाते समय मौजूदा सभी संरक्षणों को बरकरार रखा जाएगा। इसमें कहा गया है कि जमाकर्ताओं को इस समय पीपीएफ में जो लाभ मिल रहे हैं, उसे इस प्रक्रिया के जरिए वापस लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
लघु बचत योजनाओं में डाकघर बचत खाता, राष्ट्रीय बचत मासिक आय खाता, राष्ट्रीय बचत आवर्ती जमा, पीपीएफ तथा सुकन्या समृद्धि योजना शामिल हैं। इन पर बैंक जमा की तुलना में ब्याज अधिक मिलता है।