केजरीवाल को ED हिरासत में निर्देश देने से रोकने के लिए अदालत में जनहित याचिका

कहा, कानून का उल्लंघन कर रहे हैं वे

वेबदुनिया न्यूज डेस्क
बुधवार, 27 मार्च 2024 (06:00 IST)
Public interest litigation in court against Kejriwal : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में रहने के दौरान आदेश जारी करने से रोकने का निर्देश देने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई है। केजरीवाल को कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन के मामले में 21 मार्च की रात को गिरफ्तार किया गया है और स्थानीय अदालत ने उन्हें 28 मार्च तक पूछताछ के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया है।

ALSO READ: ED कस्टडी से सरकार चला रहे केजरीवाल, क्या बोले भाजपा नेता मनोज तिवारी?

केजरीवाल द्वारा आदेश जारी किया जाना कानून विरोधी : याचिकाकर्ता सुरजीत सिंह यादव ने जनहित याचिका में कहा है कि मुख्यमंत्री के तौर पर केजरीवाल द्वारा इस तरह के आदेश जारी करना कानूनी ढांचे के साथ-साथ निष्पक्ष और उचित जांच के सिद्धांत के भी खिलाफ है। ईडी ने केजरीवाल पर कुछ खास लोगों को लाभ पहुंचाने के इरादे से आबकारी नीति के निर्माण के दौरान कथित तौर पर रची गई साजिश में प्रत्यक्ष रूप से संलिप्त होने का आरोप लगाया है।
 
स्वयं को सामाजिक कार्यकर्ता बताने वाले यादव ने जनहित याचिका में दावा किया है कि केजरीवाल ने लगभग अपना पद खो दिया हैऔर हिरासत में होने के कारण, उन्होंने एक लोक सेवक के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निभाने से खुद को अक्षम कर लिया है।

ALSO READ: CM केजरीवाल की गिरफ्तारी का I.N.D.I.A गठबंधन करेगा विरोध, 31 मार्च को रामलीला मैदान में मेगा रैली
 
गोपनीयता की शपथ का उल्लंघन : जनहित याचिका में कहा गया कि प्रतिवादी संख्या- 4 (केजरीवाल), प्रतिवादी संख्या-2 (ईडी) की हिरासत में रहते हुए निर्देश/आदेश जारी कर भारत के संविधान की तीसरी अनुसूची के ली गई गोपनीयता की शपथ का उल्लंघन कर रहा है क्योंकि उनके द्वारा पारित किसी भी निर्देश/आदेश को प्रतिवादी संख्या-2 द्वारा जांच की जाती है क्योंकि प्रतिवादी संख्या-4 उसकी की हिरासत में हैं।

ALSO READ: केजरीवाल की गिरफ्तारी पर नहीं थमा बवाल, AAP करेगी PM आवास का घेराव
 
इसमें कहा गया कि प्रतिवादी संख्या 1 से3 (केंद्र, ईडी और दिल्ली सरकार) द्वारा प्रतिवादी संख्या-4 को हिरासत में रहते हुए निर्देश/आदेश जारी करने और प्रतिवादी संख्या-5 (दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी) को उक्त आदेश संसूचित करने से रोकने में निष्क्रियता सत्ता और पद के दुरुपयोग का एक वृहद उदाहरण है, और इस माननीय न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप करने के योग्य है।
 
याचिका में अनुरोध किया गया है कि अदालत ईडी को आप नेता को टंकणकर्ता, कंप्यूटर और प्रिंटर उपलब्ध नहीं कराने का निर्देश दे। पिछले हफ्ते, यादव ने केजरीवाल को गिरफ्तारी के बाद मुख्यमंत्री पद से हटाने का अनुरोध करते हुए एक अन्य जनहित याचिका दायर की थी।(भाषा)
 
Edited by: Ravindra Gupta

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

UP : संभल में कैसे भड़की हिंसा, 3 लोगों की मौत का कौन जिम्मेदार, औवेसी का भी आया बयान, क्या बोले पुलिस अधिकारी

दैत्यों के साथ जो होता है, वही हुआ, महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों पर बोलीं कंगना रनौत

मराठवाड़ा में महायुति की 46 में से 40 सीटें, क्या फेल हो गया मनोज जरांगे फैक्टर

संभल मामले में अखिलेश यादव का बड़ा बयान, हिंसा के लिए इन्‍हें ठहराया जिम्मेदार

बावनकुले ने बताया, कौन होगा महाराष्‍ट्र का अगला मुख्‍यमंत्री?

सभी देखें

नवीनतम

LIVE: गौतम अदाणी के खिलाफ आरोपों पर विपक्ष का हंगामा, कार्यवाही स्थगित

झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में माओवादियों ने 2 लोगों की हत्या कर दी

संभल विवाद के बीच भोपाल की जामा मस्जिद को लेकर दावा, BJP सांसद ने शिव मंदिर होने के दिए सबूत

शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन अदाणी मुद्दे पर विपक्ष का भारी हंगामा, नहीं चले दोनों सदन

NDA की जीत से एक्शन में PM मोदी, संसद के बाहर कांग्रेस को सुना दी खरी खरी

अगला लेख