नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने राफेल सौदे (Rafael Deals) की जांच की मांग करने वाली पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया। आज मामले पर हुई सुनवाई में 5 जजों की पीठ में 3 जजों की साझा राय के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना यह फैसला सुनाया है।
केंद्र सरकार द्वारा फ्रांस से 36 राफेल खरीदने की जांच के लिए जनहित याचिका दायर की गई थी। राफेल सौदे में मोदी सरकार द्वारा भ्रष्टाचार के आरोप कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लगाए थे।
सुप्रीम कोर्ट ने राफेल लड़ाकू विमान सौदे को बरकरार रखने के 14 दिसंबर 2018 को फैसला सुनाया था। इसके बाद इसके खिलाफ रिव्यू पिटिशन दाखिल की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने राफेल मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा और अरुण शौरी तथा कार्यकर्ता-वकील प्रशांत भूषण समेत कुछ अन्य की याचिकाओं पर फैसला सुनाया। इन याचिकाओं में पिछले साल के 14 दिसंबर के उस फैसले पर पुनर्विचार की मांग की गई है। इसमें फ्रांस की कंपनी 'दसॉल्ट' से 36 लड़ाकू विमान खरीदने के केंद्र के राफेल सौदे को क्लीन चिट दी गई थी।