मानहानि मामले में राहुल गांधी को झटका, कोर्ट ने खारिज की याचिका, नहीं मिलेगी यह जानकारी

वेबदुनिया न्यूज डेस्क
शनिवार, 31 मई 2025 (18:07 IST)
Rahul Gandhi News : पुणे की एक अदालत ने शनिवार को विनायक दामोदर सावरकर के पोते सत्यकी सावरकर की मातृवंश की जानकारी मांगने वाली राहुल गांधी की अर्जी खारिज कर दी। कांग्रेस नेता द्वारा सावरकर पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में सत्यकी ने मानहानि की शिकायत दर्ज कराई है और राहुल ने अदालत में अर्जी देकर उनकी मां के परिवार की जानकारी मुहैया कराने का अनुरोध किया था।
 
न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) अमोल शिंदे ने आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह मामला लंदन में राहुल गांधी द्वारा दिए गए अपमानजनक भाषण से संबंधित है, न कि सत्यकी सावरकर की मां दिवंगत हिमानी अशोक सावरकर के मायके से। हिमानी सावरकर महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे के छोटे भाई गोपाल विनायक गोडसे की बेटी थीं।
ALSO READ: राहुल गांधी ने लिखा PM मोदी को पत्र, PAK की गोलाबारी से प्रभावित पुंछ और अन्य इलाकों के लिए राहत पैकेज की मांग
राहुल गांधी ने अपने वकील मिलिंद पवार के जरिए दलील दी थी कि शिकायतकर्ता ने शिकायत दर्ज करते समय अपने पिता के परिवार का विवरण तो दिया था, लेकिन अपनी मां के मायके की जानकारी नहीं दी है। बचाव पक्ष ने दलील दी कि यह जानकारी सुनवाई के लिए महत्वपूर्ण थी।
 
अदालत ने अपने आदेश में कहा, यह मामला दिवंगत हिमानी अशोक सावरकर के वंश से संबंधित या विवाद को लेकर नहीं है। इसलिए इस अदालत को आरोपी के आवेदन में कोई गुण नहीं दिखती। मामले को आगे जांच के लिए भेजने की भी कोई जरूरत नहीं है।
ALSO READ: नाथूराम गोडसे का वंशज है कोर्ट में केस करने वाला, सावरकर मानहानि मामले में राहुल गांधी का दावा, शिवसेना नेता ने दी मुंह पर कालिख पोतने की धमकी
इस बीच, अदालत ने गांधी की जमानत रद्द करने का अनुरोध करने वाली सत्यकी सावरकर की याचिका को भी खारिज करते हुए कहा कि दिए गए आधार ऐसी कार्रवाई के लिए पर्याप्त नहीं हैं। सावरकर ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि मामले में आरोपी को जवाब देने के लिए 10 जनवरी, 2025 की तारीख तय की गई थी, लेकिन आरोपी किसी न किसी बहाने से अपना जवाब दाखिल नहीं कर रहा है और देरी करने की रणनीति अपना रहा है।
 
न्यायाधीश ने कहा कि गांधी को व्यक्तिगत उपस्थिति से स्थाई छूट के साथ जमानत दी गई है और ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे पता चले कि वह जानबूझकर कार्यवाही में देरी कर रहे हैं। आदेश में कहा गया, ऐसा नहीं पाया गया कि आरोपी मामले को लंबा खींच रहा है। आवेदन में उल्लिखित आधार आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए उचित नहीं हैं। इसलिए आवेदन खारिज किए जाने योग्य है।
ALSO READ: राहुल गांधी बोले, भारत की विदेश नीति ध्वस्त, पाकिस्तान से मध्‍यस्थता के लिए किसने कहा?
सत्यकी सावरकर ने मार्च 2023 में लंदन में दिए गए गांधी के भाषण को लेकर उनके खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने उक्त भाषण में दावा किया था कि वीडी सावरकर ने एक किताब में लिखा था कि उन्होंने और उनके दोस्तों के एक समूह ने एक बार एक मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई की थी और सावरकर को इस बात से खुशी हुई थी। शिकायतकर्ता ने दलील दी कि सावरकर ने कभी ऐसा दावा नहीं किया और गांधी की टिप्पणी को काल्पनिक, झूठा और दुर्भावनापूर्ण करार दिया। (भाषा)
Edited By : Chetan Gour

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

big disasters of uttarakhand : उत्तराखंड की 5 बड़ी प्राकृतिक आपदाएं, जिनमें गई हजारों लोगों की जान

Uttarakhand Cloudburst : उत्तराखंड के धराली में बादल फटा, हर्षिल आर्मी कैंप तबाह, कई जवानों के लापता होने की आशंका

YouTube का बड़ा ऐलान : अब इन वीडियो पर नहीं मिलेगा पैसा, कहीं आपका चैनल भी तो लिस्ट में नहीं?

Maharashtra: 20 साल बाद उद्धव और राज ठाकरे मिलकर लड़ेंगे स्थानीय निकाय चुनाव

dharali : 10 तस्वीरों में देखिए कुदरत का कहर, चंद सेकंड्‍स में मलबे में दबा खूबसूरत धराली

सभी देखें

नवीनतम

Uttarkashi Cloud Burst : उत्तराखंड में बादल फटने से तबाही, 4 लोगों की मौत, 130 को बचाया गया

Ed ने बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़े मामले में अनिल अंबानी से 10 घंटे तक पूछताछ की

क्रिप्टो धोखाधड़ी मामले में अमेरिका में गिरफ्तार भारतीय की 42 करोड़ की संपत्ति कुर्क

दिल्ली हाई कोर्ट ने बिहार चुनाव के लिए एक समान चुनाव चिह्न के अनुरोध वाली याचिका पर मांगा जवाब

प्रयागराज: मां गंगा का विशेष निरीक्षण, सब इंस्पेक्टर के घर आशीर्वाद देने पहुंचीं मैया

अगला लेख