नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने 1 जुलाई को प्रसारित एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान को 'गलत संदर्भ' में दिखाने के लिए जारी समन के खिलाफ दाखिल की गई टीवी चैनल के संपादक की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करने पर सहमति जताई है। वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे ने प्रधान न्यायाधीश एनवी रमण, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ से मामले को सुनवाई के लिए तत्काल सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया।
उन्होंने कहा कि चैनल के न्यूज एंकर (रोहित रंजन) को इस मामले में दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा मिली हुई है।
पीठ ने शुक्रवार को मामले पर सुनवाई के लिए सहमति जताई। न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी की अवकाशकालीन पीठ ने 8 जुलाई को रंजन को राहत देते हुए विभिन्न राज्यों को उनके खिलाफ दाखिल अलग-अलग प्राथमिकी में दंडात्मक कार्रवाई करने से रोक दिया था। पीठ ने अंतरिम राहत प्रदान करते हुए केंद्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान और उत्तरप्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर संबंधित कार्यक्रम को लेकर दर्ज शिकायतों या प्राथमिकियों को रद्द करने की रंजन की अपील पर जवाब मांगा था।(भाषा)