राजीव गांधी के हत्यारे को 15 दिन का पैरोल

Webdunia
गुरुवार, 1 मार्च 2018 (20:30 IST)
मदुरै। मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के अपराध में आजीवन कारावास की सजा काट रहे पी. रवि उर्फ रविचंद्रन को गुरुवार को 15 दिन का पैरोल दे दिया। न्यायमूर्ति एस. विमला और न्यायमूर्ति टी. कृष्णावल्ली ने रविचंद्रन को पांच मार्च से 19 मार्च तक का पैरोल दिया।


पीठ ने यह अनुमति रविचंद्रन की याचिका पर सुनवाई के बाद प्रदान की, जिसमें उसने तमिलनाडु के गृह सचिव को उसे लंबी छुट्टी या एक महीने की साधारण छुट्टी (पैरोल) प्रदान करने का निर्देश देने की मांग की थी, ताकि वह अपनी परिवारिक संपत्ति के बंटवारे के सिलसिले में विरुद्धनगर जिले के अरुप्पकुट्टई में अपने परिवार के पास जा सके।

न्यायालय ने उसे किसी भी प्रतिबंधित संगठन के सदस्यों से मुलाकात न करने और मीडिया से बात न करने की शर्त पर पैरोल दिया है। रविचंद्रन पिछले 26 साल से जेल में बंद है और उसे तीन बार पैरोल दिया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 21 मई 1991 को चेन्नई के श्रीपेरम्बदूर में लिट्टे की आत्मघाती हमलावर ने हत्या कर दी थी। (वार्ता)

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

India-Pakistan Conflict : सिंधु जलसंधि रद्द होने पर प्यासे पाकिस्तान के लिए आगे आया चीन, क्या है Mohmand Dam परियोजना

Naxal Encounter: कौन था बेहद खौफनाक नक्‍सली बसवराजू जिस पर था डेढ़ करोड़ का इनाम?

ज्‍योति मल्‍होत्रा ने व्‍हाट्सऐप चैट में हसन अली से कही दिल की बात- कहा, पाकिस्‍तान में मेरी शादी करा दो प्‍लीज

भारत के 2 दुश्मन हुए एक, अब China ऐसे कर रहा है Pakistan की मदद

गुजरात में शेरों की संख्या बढ़ी, खुश हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

सभी देखें

नवीनतम

आतंकवादी हमलों के पीड़ित और अपराधी को समान नहीं समझा जाना चाहिए : विक्रम मिसरी

MP : भाजपा नेता का आपत्तिजनक वीडियो वायरल, मामले को लेकर पार्टी ने दिया यह बयान

राहुल गांधी का डीयू दौरा विवादों में, विश्वविद्यालय ने जताया ऐतराज, भाजपा ने लगाया यह आरोप

शहबाज शरीफ की गीदड़भभकी, भारत-PAK के बीच जंग के हालात ले सकते थे खतरनाक मोड़

पिता को मरणोपरांत 'कीर्ति चक्र' से सम्मानित किए जाने पर बेटे ने कहा- इस सम्मान के लिए शुक्रिया पापा

अगला लेख