बड़ी खबर, RBI ने बदले Loan संबंधी नियम, 3 सेक्टर्स को फायदा

Webdunia
बुधवार, 14 अगस्त 2019 (07:30 IST)
वेबदुनिया न्यूज डेस्क
मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कहा कि पंजीकृत एनबीएफसी (म्युचुअल फंड को छोड़कर) कंपनियां की ओर से कृषि, सूक्ष्म एवं छोटे उद्यम और आवास क्षेत्र को निर्धारित दायरे में दिए गए कर्ज को प्राथमिक क्षेत्र के कर्ज के रूप में माना जाएगा। रिजर्व बैंक ने कहा कि इन क्षेत्रों के उधारदाताओं को कर्ज देने में तेजी लाने के लिए यह कदम उठाया गया है।

संशोधित नियमों के मुताबिक एनबीएफसी कंपनियां की कृषि क्षेत्र के लिए सीमा 10 लाख रुपए प्रति कर्जदार होगी।
 
सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के मामले में यह सीमा 20 लाख रुपए होगी। आवास क्षेत्र के लिए सीमा को बढ़ाकर 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए किया गया है। इस कर्ज को प्राथमिकता वाला कर्ज माना जाएगा। 
 
वहीं दूसरी ओर, आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) को नियामकीय उद्देश्यों के लिए गैर वित्तीय बैंकिंग कंपनी (एनबीएफसी) की एक श्रेणी के रूप में माना जाएगा। ये कपनियां सीधे उसकी निगरानी में आएंगी।
 
उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा था कि राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) आवास वित्त कंपनी के नियामक के रूप में काम नहीं करेगा। केंद्र सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के बाद रिजर्व बैंक का यह निर्देश आया है।
 

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

ऑपरेशन सिंदूर और 'उधार का चाकू', क्या है चालबाज चीन का इससे संबंध

सेनेटरी पैड के पैकेट पर राहुल गांधी ने लगवा दी अपनी तस्वीर, बीजेपी ने कर दिया कबाड़ा

पलक्कड़ में Nipah Virus की पुष्टि, लॉकडाउन जैसे हालात, केरल में अलर्ट जारी

कौन है गैंगस्टर अमित दबंग, जिसे शादी के लिए मिली 5 घंटे की पैरोल

प्रधानमंत्री मोदी को त्रिनिदाद एवं टोबैगो का सर्वोच्च नागरिक सम्मान

सभी देखें

नवीनतम

करोल बाग स्थित विशाल मेगा मार्ट में भीषण आग, लिफ्ट से मिला युवक का शव

जमीन पर छिड़े संघर्ष के कारण आसामान में भटकते विमान

पटना में उद्योगपति गोपाल खेमका की हत्या से हड़कंप, क्लब से लौटते ही हमलावरों ने मारी गोली

LIVE: 5 देशों की यात्रा के तीसरे चरण में अर्जेंटीना पहुंचे पीएम मोदी

Indore Metro कॉरिडोर पर ट्रॉली का हुआ ट्रायल, प्रबंध संचालक ने किया निरीक्षण

अगला लेख