GST बिल में हेरफेर किया तो तुरंत रद्द हो जाएगा रजिस्ट्रेशन

Webdunia
सोमवार, 15 फ़रवरी 2021 (10:22 IST)
नई दिल्ली। वस्‍तु व सेवा कर बिल (GST Bills) में हेरफेर करने वालों को लेकर सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम  (CBIC) अब सख्‍त हो गया है। सीबीआईसी की ओर से जारी किए गए ऑपरेटिंग प्रोसिजर (SOP) के अनुसार अब अगर किसी ने टैक्‍स रिटर्न में गड़बड़ी की तो सीधे उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन ही रद्द हो जाएगा।

सीबीआईसी के मुताबिक सेल्स रिटर्न फाइल करने के बाद सप्लायर के बिल से मिलान नहीं होने पर जीएसटी रजिस्‍ट्रेशन रद्द होगा। जनवरी 2021 में जीएसटी कलेक्‍‍‍‍‍शन 1.20 लाख करोड़ रुपए के उच्चस्तर पर पहुंच गया है।

सरकार की फेक इनवाइस रैकेट्स के खिलाफ चल रही मुहिम के तहत नवंबर 2020 के मध्य से अब तक 8000 संस्थाओं के खिलाफ 2500 मामले दर्ज किए गए हैं। 8 चार्टर्ड अकाउंटेंट समेत 258 लोगों को गिरफ्‍तार किया जा चुका है।

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

चीन की यह परियोजना भारत के लिए है 'वाटर बम', अरुणाचल के CM पेमा खांडू ने चेताया

nimisha priya : कैसे बचेगी भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की जान, क्या होती है ब्लड मनी, किन हालातों में रुक सकती है फांसी

Donald Trump को Nobel Prize दिलाने के लिए उतावले क्यों हैं पाकिस्तान और इजराइल, क्या हैं नियम, कौन कर रहा है विरोध, कब-कब रहे हैं विवादित

बैकफुट पर CM रेखा गुप्ता, सरकारी आवास की मरम्मत का ठेका रद्द, जानिए कितने में हुआ था ठेका

Video : रिटायर होने के बाद क्या करेंगे गृह मंत्री अमित शाह, सहकारी कार्यकर्ताओं के सामने किया प्लान का खुलासा

सभी देखें

नवीनतम

भारत को इस्लामिक देश बनाने का ख्वाब देखने वाले छांगुर बाबा का तिलिस्म कैसे टूटा, फकीर से अरबपति बनने की कहानी

सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग से कहा, मतदाता सूची पुनरीक्षण में थोड़ी देर कर दी

कठुआ में भारी बारिश, पटरी से उतरी मालगाड़ी

पुल हादसे को लेकर मल्लिकार्जुन खरगे ने साधा सरकार पर निशाना, बताया अक्षमता और लापरवाही

LIVE: बिहार में वोटर वेरिफिकेशन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, क्या बोला इलेक्शन कमीशन?

अगला लेख