आप MLA अमानतुल्लाह खान को राहत, गिरफ्तारी पर कोर्ट ने लगाई रोक

पुलिस दल पर हमले का कथित तौर पर नेतृत्व करने के मामले में अमानतुल्लाह खान ने अग्रिम जमानत के लिए अदालत का रुख किया

Webdunia
गुरुवार, 13 फ़रवरी 2025 (13:49 IST)
Amanatullah Khan arrest banned: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। हालांकि खान शाम 5 बजे पूछताछ में शामिल होंगे। इससे पहले ओखला से आप विधायक खान ने 10 फरवरी को जामिया नगर में पुलिस दल पर हमले का कथित तौर पर नेतृत्व करने के मामले में अग्रिम जमानत के लिए अदालत का रुख किया। दूसरी ओर, दिल्ली हाईकोर्ट ने धनशोधन मामले में ईडी की याचिका पर आप विधायक से जवाब मांगा है। खान ने विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह के समक्ष याचिका दायर कर जांच में शामिल होने से पहले गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करने का अनुरोध किया था। उन्होंने दावा किया था कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे हैं।
 
पुलिस ने दर्ज की एफआईआर : दिल्ली पुलिस ने सोमवार को जामिया नगर में पुलिस की एक टीम पर कथित रूप से हमला करने के आरोप में ओखला से विधायक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। पुलिस ने कहा कि विधायक की अगुवाई में आई भीड़ ने हत्या के प्रयास के एक मामले के आरोपी को हिरासत से भागने में मदद की। पुलिस ने कहा कि कथित घटना उस समय घटी जब दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने शाबाज खान नामक उक्त आरोपी को गिरफ्तार करने की कोशिश की। हालांकि अब खान को अदालत से राहत मिल गई है और उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। हालांकि पूछताछ के लिए गुरुवार शाम 5 बजे पेश होंगे।  ALSO READ: तीन राज्यों में छापे, आप MLA अमानतुल्लाह ने कहा- मैं दिल्ली में ही हूं
 
दिल्ली हाईकोर्ट ने खान से जवाब मांगा : दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की उस याचिका पर आप नेता अमानतुल्ला जवाब मांगा जिसमें दिल्ली वक्फ बोर्ड में कथित अनियमितताओं से संबंधित धन शोधन मामले में उनके खिलाफ दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लेने से अधीनस्थ अदालत के इनकार और रिहाई के आदेश को चुनौती दी गई है। न्यायमूर्ति विकास महाजन ने ओखला से ‘आप’ के विधायक को नोटिस जारी कर मामले को 21 मार्च को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। ALSO READ: AAP विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ FIR दर्ज, जानिए क्‍या है मामला...
 
न्यायाधीश ने अधीनस्थ अदालत से भी उच्च न्यायालय में अगली सुनवाई की तारीख के बाद तक कार्यवाही स्थगित करने को कहा। ईडी के वकील ने न्यायालय से कहा कि निचली अदालत ने खान और उनकी पत्नी के खिलाफ अभियोजन पक्ष की शिकायत (आरोपपत्र) पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है, जबकि अन्य आरोपियों के खिलाफ शुक्रवार को मामले की सुनवाई होनी है।
 
110 पेज का आरोप पत्र : ईडी ने 29 अक्टूबर, 2024 को 110 पृष्ठ की पहली अनुपूरक अभियोजन शिकायत (आरोप पत्र के समान) दायर की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार के जरिए धन अर्जित किया। खान को ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत दो सितंबर, 2024 को गिरफ्तार किया था। ईडी ने दिल्ली के ओखला इलाके में स्थित उनके आवास की तलाशी भी ली थी। (एजेंसी/वेबदुनिया)
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
 

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

तब‍ घर से बाहर निकलने से डरते थे लोग, जानिए नीतीश ने किस पर साधा निशाना

कहां से आ रहा है प्रशांत किशोर के पास पैसा, खुद उन्हीं से जान लीजिए

L&T Chairman का विवादित बयान, पहले कहा- 90 घंटे काम करो, अब बोले- दफ्तर ही नहीं आना चाहते कर्मचारी

क्या एलन मस्क अमेरिकी सरकार पर नियंत्रण हासिल कर रहे हैं? हमें क्यों चिंतित होना चाहिए

New Income Tax Bill : 64 साल बाद नया इनकम टैक्स कानून 1 अप्रैल से हो सकता है लागू, 10 बड़ी बातें

सभी देखें

नवीनतम

बाइक सवारों और पैदल यात्रियों की लापरवाही सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी का कारण

दिल्ली हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अमानतुल्लाह खान से मांगा जवाब

राज्यसभा में पेश हुई वक्फ बोर्ड पर JPC की रिपोर्ट, विपक्षी दलों के भारी हंगामे के कारण कार्यवाही स्थगित

ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरोत्तम मिश्रा की मुलाकात के क्या हैं सियासी मायने?

संसद में नया इनकम टैक्स बिल, नए बिल से क्या बदलेगा, क्या होगा आप पर असर?

अगला लेख