हिट एंड मामले में बरी हुए सलमान खान

हिट एंड रन मामले पर फैसला आज

Webdunia
गुरुवार, 10 दिसंबर 2015 (13:00 IST)
सलमान खान हिट एंड रन मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सलमान खान को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। खबरों के मुताबिक सलमान को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। 13 साल इस पुराने केस में सलमान को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने कहा कि सलमान के खिलाफ पुलिस आरोप सिद्ध करने में नाकाम रही है।  2002 के इस केस में सलमान को मुंबई सेशंस कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई थी।  पेश हैं मामले से जुड़े ताजा बिंदु-
 

 - हिट एंड रन मामले में सलमान खान को बड़ी राहत मिली। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सलमान खान को सभी आरोपों से बरी कर दिया। 13 साल बाद आया फैसला।  
- सलमान के पिता सलीम, बहन अलवीरा, अर्पिता और बॉडी गार्ड शेरा कोर्ट में मौजूद
- सलमान खान हाईकोर्ट पहुंचे
- कोर्ट के लिए घर से निकले सलमान खान 
- कोर्ट ने कहा कि सभी आरोप साबित करने में अभियोजन पक्ष विफल रहा है। कोर्ट ने कहा सलमान लोगों के गुस्से से बचने के लिए कोर्ट से भागे। रवीन्द्र पाटिल का बयान संदेहास्पद है 
- सलमान के पिता सलीम खान भी कोर्ट जा रहे हैं 

- सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा हाईकोर्ट पहुंचे 
- बहन अर्पिता सलमान के घर पहुंची। खबरों के मुताबिक कोर्ट में सलमान के साथ उनकी बहन अलवीरा भी मौजूद रहेंगी

   हिट एंड रन मामले से पूरा घटनाक्रम जानने के लिए क्लिक करें

 -  खबरों के अनुसार सलमान खान अदालत के सामने उपस्थित हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि सलमान खान दोपहर 1:30 बजे अदालत में पेश हो सकते हैं।  


- खबरों के अनुसार कोर्ट की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। जज ने सलमान के वकील को कहा कि सलमान कोर्ट नहीं आ सकते हैं तो सलमान के वकील ने कहा कि वे मुंबई में ही हैं। 
क्या है हिट एंह रन मामला :  28 सितंबर, 2002 की रात को सलमान खान की लैंड क्रूजर हिल रोड पर अमेरिकन एक्सप्रेस बेकरी में घुस गई थी। वहीं फुटपाथ पर सो रहे लोगों पर कार चढ़ गई थी। सलमान ने सुबह सरेंडर किया था। उन्हें गिरफ्तार किया गया। पुलिस स्टेशन से ही जमानत हो गई। घटना में नुरुल्ला शरीफ की मौत हो गई थी। 

सलमान के नशे में गाड़ी चलाने के सबूत नहीं
 
अब्दुल शेख, मुस्लिम शेख मुन्नू खान, मुहम्‍मद कलीम घायल हो गए थे। ये सब बेकरी के बाहर फुटपाथ पर सो रहे थे। अब्‍दुल शेख के परिवार ने कहा था कि उन्‍हें कोर्ट के फैसले से कोई मतलब नहीं है। उन्‍हें तो बस दस लाख रुपए का मुआवजा मिल जाए।
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