जिग्नेश और खालिद के खिलाफ सर्च वारंट

Webdunia
गुरुवार, 4 जनवरी 2018 (17:23 IST)
पुणे। महाराष्ट्र पुलिस ने भीमा कोरेगांव में हुई हिंसा मामले में गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवानी और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली के छात्र उमर खालिद के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद गुरुवार को मुम्बई में विले पारले के भाईदास सभागृह में उनके कार्यक्रम को अनुमति नहीं दी और दोनों नेताओं के खिलाफ सर्च वारंट जारी किया।


पुलिस सूत्रों के अनुसार, छात्र भारती (सामाजिक-राजनीतिक गैर सरकारी संगठन) ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय छात्र सम्मेलन, 2018 का मीठीबाई कालेज (विले पारले) के सभागृह में आयोजन किया था जिसमें जिग्नेश और उमर शामिल होने वाले थे लेकिन पुलिस ने इस कार्यक्रम को आयोजित करने की अनुमति नहीं दी। पुलिस ने मीठीबाई कॉलेज के आसपास गैर कानूनी ढंग से एकत्र होने वाले लोगों को रोकने के लिए धारा 149 लगा दी।

कार्यक्रम को अनुमति नहीं मिलने के बाद छात्र वहां नारेबाजी करने लगे और धरना दिया। पुलिस ने कई छात्रों को हिरासत में लेकर वहां से हटा दिया। पुणे पुलिस ने मेवानी और खालिद पर हिंसा भड़काने के आरोप लगाते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 153ए, 505 और 117 के तहत मामला दर्ज किया है। (वार्ता)

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

प्रियंका गांधी ने वायनाड सीट पर तोड़ा भाई राहुल गांधी का रिकॉर्ड, 4.1 लाख मतों के अंतर से जीत

election results : अब उद्धव ठाकरे की राजनीति का क्या होगा, क्या है बड़ी चुनौती

एकनाथ शिंदे ने CM पद के लिए ठोंका दावा, लाडकी बहीण योजना को बताया जीत का मास्टर स्ट्रोक

Sharad Pawar : महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों से राजनीतिक विरासत के अस्तित्व पर सवाल?

UP : दुनिया के सामने उजागर हुआ BJP का हथकंडा, करारी हार के बाद बोले अखिलेश, चुनाव को बनाया भ्रष्टाचार का पर्याय

सभी देखें

नवीनतम

मराठवाड़ा में महायुति की 46 में से 40 सीटें, क्या फेल हो गया मनोज जरांगे फैक्टर

संभल मामले में अखिलेश यादव का बड़ा बयान, हिंसा के लिए इन्‍हें ठहराया जिम्मेदार

LIVE: राज्‍यपाल से मिले हेमंत सोरेन, पेश किया सरकार बनाने का दावा

बावनकुले ने बताया, कौन होगा महाराष्‍ट्र का अगला मुख्‍यमंत्री?

संसद सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक, सरकार ने सभी दलों से की यह अपील

अगला लेख