शरिया बैंकिंग पर सरकार की प्रतिक्रिया को साझा करने से रिजर्व बैंक का इंकार

Webdunia
सोमवार, 27 फ़रवरी 2017 (17:29 IST)
नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ने सोमवार को कहा कि वित्त मंत्रालय ने देश में शरिया बैंकिंग शुरू करने को लेकर केंद्रीय बैंक की रिपोर्ट पर जो प्रतिक्रिया दी है उसका खुलासा नहीं किया जा सकता।

आरटीआई आवेदन के माध्यम से रिजर्व बैंक से इस्लामिक बैंकिंग पर अंतर विभागीय समूह (आईडीजी) की सिफारिशों पर मंत्रालय द्वारा उसे भेजे गए पत्र की प्रति मांगी गई थीं। केंद्रीय बैंक ने वित्त मंत्रालय के तहत वित्तीय सेवा विभाग से पूछा था कि क्या इस पत्र का खुलासा सूचना के अधिकार (आरटीआई) कानून के तहत किया जा सकता है।
 
इस बारे में आरटीआई कानून के तहत मांगी गई जानकारी पर रिजर्व बैंक ने कहा कि वित्तीय सेवा विभाग ने सलाह दी है कि इस पत्र को साझा नहीं करने की जरूरत है और कानून की धारा 8 (1) (सी) के तहत इसकी छूट है।
 
यह धारा ऐसी सूचना दिए जाने पर रोक लगाती है जिससे संसद और राज्य विधानसभाओं के विशेषाधिकार का हनन हो सकता है। इस्लामिक और शरिया बैंकिंग ऐसी वित्तीय प्रणाली है जो ब्याज नहीं लेने के सिद्धांत पर आधारित है। इस्लाम में इस पर प्रतिबंध है। (भाषा)

Show comments

जरूर पढ़ें

Delhi Assembly Election 2025 : आयकर छूट का दांव दिल्ली चुनाव में कितना आएगा काम, बजट में बिहार को तवज्जो

बुरे फंसे बागेश्वर बाबा, धीरेन्द्र शास्त्री को शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का तगड़ा जवाब

Budget 2025 : मोदी सरकार के बजट पर क्या बोले राहुल गांधी, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल

जयराम रमेश ने बताया, कैसे पटरी से उतर गया निर्मला सीतारमण का बजट?

कभी घरों में बर्तन मांजती थीं दुलारी देवी जिनकी बनाई साड़ी पहनकर निर्मला सीतारमण ने पेश किया बजट, जानिए उनकी प्रेरक कहानी

सभी देखें

नवीनतम

LIVE: वसंत पंचमी से एक दिन पहले महाकुंभ में श्रद्धालुओं का सैलाब, एक्शन में CM योगी

चुनाव प्रचार कर रहे AAP कार्यकर्ताओं पर हमला, केजरीवाल की EC को चिट्ठी

सापुतारा के पास खाई में गिरी तीर्थयात्रियों से भरी बस, 7 की मौत

ट्रंप से क्यों नाराज हैं जेलेंस्की, क्या है रूस से कनेक्शन?

एक्शन में ट्रंप, कनाडा, मेक्सिको और चीन पर लगा टैरिफ, ट्रेड वॉर की ओर बढ़ी दुनिया

अगला लेख