JNU छात्र शरजील इमाम अदालत में पेश, वकीलों ने लगाए नारे

Webdunia
बुधवार, 29 जनवरी 2020 (19:03 IST)
नई दिल्ली। देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार शरजील इमाम को राजधानी दिल्ली की साकेत अदालत में दिल्ली पुलिस ने बुधवार को पेश किया। 
 
जामिया मिल्लिया इस्लामिया और अलीगढ़ में कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने को लेकर मंगलवार को बिहार के जहांनाबाद से पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। शरजील राजद्रोह का मामला दर्ज किए जाने के बाद से फरार था। दिल्ली पुलिस ने शरजील के खिलाफ 25 जनवरी को मामला दर्ज किया था।
 
जिस समय शरजील को अदालत में पेश किया गया, कुछ वकीलों ने उसके खिलाफ नारेबाजी की और उनके हाथों में मौजूद पोस्टरों में उसे 'देशद्रोही' कहा गया था। उन्होंने उसे फांसी देने की मांग की। अदालत परिसर के बाहर सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए।
 
एक वकील ने कहा कि हम यहां शरजील के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए हैं जो देश को तोड़ने की बात करता है। सभी वकील ऐसे देशद्रोहियों के खिलाफ एकजुट हैं। उसे जेल से बाहर रहने का हक नहीं है। उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।
 
प्रदर्शन कर रहे एक वकील ने कहा, ''हम यहां उसके खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए हैं जो देश को तोड़ने की बात करता है। सभी वकील ऐसे देशद्रोहियों के खिलाफ एकजुट हैं। उसे जेल से बाहर रहने का हक नहीं है। उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।"
 
क्या कहा था शरजील ने : 16 जनवरी के एक ऑडियो क्लिप में इमाम को यह कहते हुए सुना गया कि असम को भारत के शेष हिस्से से काटना चाहिए और सबक सिखाना चाहिए क्योंकि वहां बंगाली हिंदुओं और मुस्लिम दोनों की हत्या की जा रही है।

सम्बंधित जानकारी

Show comments

महाराष्ट्र में कौनसी पार्टी असली और कौनसी नकली, भ्रमित हुआ मतदाता

Prajwal Revanna : यौन उत्पीड़न मामले में JDS सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर एक्शन, पार्टी से कर दिए गए सस्पेंड

क्या इस्लाम न मानने वालों पर शरिया कानून लागू होगा, महिला की याचिका पर केंद्र व केरल सरकार को SC का नोटिस

MP कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और MLA विक्रांत भूरिया पर पास्को एक्ट में FIR दर्ज

टूड्रो के सामने लगे खालिस्तान जिंदाबाद के नारे, भारत ने राजदूत को किया तलब

कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने वालों को साइड इफेक्ट का कितना डर, डॉ. रमन गंगाखेडकर से जानें आपके हर सवाल का जवाब?

Covishield Vaccine से Blood clotting और Heart attack पर क्‍या कहते हैं डॉक्‍टर्स, जानिए कितना है रिस्‍क?

इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अहम फैसला, नहीं मिला इमरान के पास गोपनीय दस्तावेज होने का कोई सबूत

पुलिस ने स्कूलों को धमकी को बताया फर्जी, कहा जांच में कुछ नहीं मिला

दिल्ली-NCR के कितने स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, अब तक क्या एक्शन हुआ?

अगला लेख