रामपुर की जिला एवं सत्र अदालत ने नफरतभरा भाषण देने के मामले में समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता आजम खान को एमपी/एमएलए अदालत से मिली 3 साल की सजा को चुनौती देने वाली याचिका गुरुवार को खारिज कर दी। इस अपील के साथ ही रामपुर उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया। आजम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर भड़काऊ भाषण दिए थे।
खबरों के अनुसार, नफरतभरा भाषण देने के मामले में समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता आजम खान को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। रामपुर की सेशन कोर्ट ने खान को मिली 3 साल की सजा के खिलाफ की गई अपील को खारिज कर दिया।
उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को सपा नेता आजम खान की रामपुर सदर सीट के लिए 10 नवंबर को जारी होने वाली उपचुनाव की अधिसूचना को एक दिन के लिए रोक दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने सेशन कोर्ट को आदेश दिया था कि वो सजा के खिलाफ आजम खान की अपील पर गुरुवार यानी 10 नवंबर को सुनवाई करे और उसी दिन फैसला करे।
उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि आजम खान को उचित मौका दिया जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद आज इस मुद्दे पर सुनवाई हुई और अदालत ने सपा नेता की याचिका को खारिज कर दिया। अब 11 तारीख को रामपुर नगर विधानसभा के उपचुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है।
गौरतलब है कि आजम खान को भड़काऊ भाषण देने के मामले में दोषी ठहराने और उन्हें 3 साल जेल की सजा सुनाए जाने के बाद सदन की सदस्यता से अयोग्य ठहराया गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर भड़काऊ भाषण दिए थे।
Edited by : Chetan Gour