Publish Date: Fri, 18 Nov 2022 (21:10 IST)
Updated Date: Fri, 18 Nov 2022 (21:12 IST)
नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने शहर पुलिस को निर्देश दिया है कि महरौली हत्याकांड के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला का नार्को परीक्षण पांच दिन के अंदर पूरा कराया जाए। अदालत ने यह भी साफ किया कि पूनावाला के विरुद्ध किसी थर्ड डिग्री उपाय का प्रयोग नहीं किया जाए।
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विजयश्री राठौर ने फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, रोहिणी को निर्देश दिया कि जांच अधिकारी (आईओ) को 5 दिन के भीतर आरोपी का नार्को विश्लेषण परीक्षण करने दिया जाए। न्यायाधीश ने आदेश में कहा कि आईओ को निर्देश दिया जाता है कि किसी थर्ड डिग्री उपाय का प्रयोग नहीं किया जाए। मेडिको-लीगल केस (एमएलसी) नियमों के अनुसार तैयार किया जाए। आदेश की एक प्रति शुक्रवार को उपलब्ध हुई।
पुलिस के अनुसार पूनावाला ने अपनी लिव-इन पार्टनर श्रद्धा वालकर (27) की गत 18 मई की शाम को कथित तौर पर गला घोंट कर हत्या कर दी थी और उसके शव के 35 टुकड़े कर दिए, जिन्हें उसने दक्षिण दिल्ली के महरौली में अपने आवास पर लगभग तीन सप्ताह तक 300 लीटर के फ्रिज में रखा तथा कई दिनों तक विभिन्न हिस्सों में फेंकता रहा। पुलिस अब तक शव के 13 टुकड़े बरामद कर चुकी है, जिनमें ज्यादातर हड्डियां हैं।
श्रद्धा के दोस्त का बयान दर्ज : दिल्ली पुलिस के एक दल ने शुक्रवार को महाराष्ट्र में श्रद्धा वालकर के गृहनगर वसई में उसके घनिष्ठ मित्र लक्ष्मण नाडर का बयान दर्ज किया। एक स्थानीय अधिकारी ने बताया कि पुलिस का 4 सदस्यीय दल मुंबई के समीप वसई में मानिकपुर थाने पहुंचा था।
उन्होंने बताया कि यह दल उन स्थानीय पुलिस अधिकारियों का भी बयान दर्ज करेगा, जिन्होंने वालकर के पिता द्वारा दर्ज कराई गई गुमशुदगी की शिकायत रिकार्ड की थी तथा उसके सह-जीवन साथी (लिव-इन पार्टनर) आफताब पूनावाला से पूछताछ की थी। पूनावाला श्रद्धा की हत्या का आरोपी है।
मीरा भयंदर वसई विरार पुलिस आयुक्त कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यह दिल्ली पुलिस का मामला है और हम उसे सभी जरूरी सहायता प्रदान करेंगे। (भाषा/वेबदुनिया)
Edited by: Vrijendra Singh Jhala