औरंगाबाद नाम परिवर्तन मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, न्यायालय ने खारिज की याचिका

Webdunia
बुधवार, 5 अप्रैल 2023 (19:04 IST)
नई दिल्ली। उच्‍चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र में औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका स्वीकार करने से बुधवार को इनकार करते हुए कहा कि यह मुद्दा सरकार के लोकतांत्रिक दायरे में आता है।

प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने यह भी उल्लेख किया कि यह विषय बंबई उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। पीठ ने कहा, हम इस विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) को स्वीकार करने के इच्छुक नहीं हैं। हमें यह पसंद हो या नहीं, लेकिन यह सरकार के लोकतांत्रिक (अधिकार) क्षेत्र में आता है। शहरों, सड़कों आदि का नाम चुनने वाले भला हम कौन होते हैं? यह निर्वाचित कार्यपालिका की शक्ति है।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने दलील दी कि प्राधिकारी द्वारा जारी की गई अधिसूचना अब क्रियान्वित की जा रही है और तालुकाओं के नाम बदले जा रहे हैं।

शीर्ष न्यायालय मोहम्मद हिशाम उस्मानी नाम के व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। औरंगाबाद संभागीय आयुक्त ने चार मार्च 2020 को लिखे एक पत्र में यह प्रस्ताव किया है कि शहर का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर किया जाएगा।
Edited By : Chetan Gour (भाषा)

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

केन्द्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए खुशखबरी, केन्द्र सरकार ने बढ़ाया डीए

नासिक कुंभ के नाम को लेकर अखाड़ों में मतभेद, जानिए कब शुरू होगा मेला

ATM से अतिरिक्त निकासी पर शुल्क बढ़ा, जानिए कब से लागू होंगे यह charges

यूक्रेन के साथ युद्ध रोकने के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की पेशकश, NATO को दी चेतावनी

ईद पर मुंबई में विस्फोट और दंगों की चेतावनी, सुरक्षा बढ़ाई गई

सभी देखें

नवीनतम

जिंदगी पर भारी पड़ा रील का नशा, गिरने से 'यमराज' की मौत

कठुआ ऑपरेशन में कुल 9 की मौत, इनमें 5 आतंकवादी और 4 जवान

विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी, रूसी सशस्त्र बलों में सेवारत 18 में से 16 भारतीय लापता

चीख-पुकार, हिलती इमारतें, धुल का गुबार, हजारों के मरने की आशंका, भूकंप से तबाही की आंखों देखी

सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में 1.50 लाख अवमानना ​​मामले लंबित, सरकार ने संसद में दी जानकारी

अगला लेख