बड़ा फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की ‍अक्षय की पुनर्विचार याचिका

Webdunia
बुधवार, 18 दिसंबर 2019 (13:35 IST)
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया मामले में दोषी ठहराए गए अक्षय की पुनर्विचार याचिका इस आधार पर खारिज कर दी कि इस पर पुनर्विचार का कोई मतलब ही नहीं है।

शीर्ष अदालत ने बुधवार को कहा कि इस मामले में अक्षय को बचाव का पूरा मौका दिया गया था। अत: याचिका पर पुनर्विचार का कोई मतलब नहीं है। अदालत ने कहा कि इस मामले में जांच और ट्रायल पूरी तरह सही हुआ। 

इससे पहले कोर्ट ने अक्षय के वकील एपी सिंह को दलीलें रखने के लिए 30 मिनट का समय दिया था। सिंह ने कहा कि मामले की 
 
जांच कई सवालों के घेरे में है। अब हमारे पास नए तथ्य हैं। अक्षय के वकील एपी सिंह ने दया याचिका के लिए 3 सप्ताह का समय मांगा, लेकिन अदालत ने 1 सप्ताह का समय दिया है।
 
उल्लेखनीय है कि इस मामले में पवन, विनय, मुकेश और ‍अक्षय को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। अदालत के इस रुख के बाद अब माना जा रहा है कि निर्भया के दोषियों की फांसी की तारीख कभी भी तय की जा सकती है। 

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

PAN 2.0 Project : अब बदल जाएगा आपका PAN कार्ड, QR कोड में होगी पूरी कुंडली

तेलंगाना सरकार ने ठुकराया अडाणी का 100 करोड़ का दान, जानिए क्या है पूरा मामला?

Indore : सावधान, सरकारी योजना, स्कीम और सब्सिडी के नाम पर खाली हो सकता है आपका खाता, इंदौर पुलिस की Cyber Advisory

क्‍या एकनाथ शिंदे छोड़ देंगे राजनीति, CM पर सस्पेंस के बीच शिवसेना UBT ने याद दिलाई प्रतिज्ञा

संभल विवाद के बीच भोपाल की जामा मस्जिद को लेकर दावा, BJP सांसद ने शिव मंदिर होने के दिए सबूत

सभी देखें

नवीनतम

तमिलनाडु के कई हिस्सों में भारी बारिश, कुछ जिलों में स्कूल-कॉलेज बंद, चक्रवात तूफान की आशंका, NDRF तैनात

कर्नाटक मंत्रिमंडल में होगा फेरबदल, डिप्टी सीएम शिवकुमार ने दिया संकेत

पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात, सेना से भिड़े इमरान खान के समर्थक, 6 की मौत, 100 से अधिक घायल

कांग्रेस का केंद्र सरकार पर अल्पसंख्यकों को दोयम दर्जे के नागरिक बनाने की साजिश का आरोप

Sambhal Violence: संभल हिंसा, SP नेता का आरोप- बरामद हथियारों से गोली चलाती है UP पुलिस

अगला लेख