Live Update : सुप्रीम कोर्ट का हाईकोर्ट के फैसले पर रोक से इंकार

Webdunia
गुरुवार, 23 जुलाई 2020 (12:18 IST)
राजस्थान के सियासी संकट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल बागियों के खिलाफ स्पीकर सीपी जोशी का पक्ष रख रहे हैं। बागियों की तरफ से मुकुल रोहतगी और हरीश साल्बे पक्ष रख रहे हैं। आइए जानते हैं इस बड़े घटनाक्रम से जुड़े अपडेट्‍स...

12:39 PM, 23rd Jul
-सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के आदेश पर रोक लगाने से इंकार किया।
-हाईकोर्ट के फैसले पर अमल नहीं होगा।
-सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई सोमवार को।

12:24 PM, 23rd Jul
-सिब्बल ने कहा कि बागी विधायक स्पीकर के सामने आकर जवाब दें। उन्होंने यह भी कहा कि आखिर बागी विधायक रिसोर्ट क्यों गए। स्पीकर के नोटिस को चुनौती नहीं दी जा सकती।

12:23 PM, 23rd Jul
-राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी की तरफ से पक्ष रखते हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि स्पीकर के नोटिस को चुनौती नहीं दी जा सकती।
 

12:23 PM, 23rd Jul
-सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए बड़ी टिप्पणी की कि असंतोष (बागियों) की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्टी में रहते हुऐ कोई एमएलए अयोग्य कैसे हो सकता है। 
-सिब्बल ने कहा कि स्पीकर के फैसले की न्यायिक समीक्षा मुमकिन है। उन्होंने इस संबंध में 1992 में किटोनहोलोहल मामले का भी हवाला किया।
-सिब्बल ने अदालत से कहा कि स्पीकर के अधिकारों का हनन ना हो। उन्होंने नोटिस जारी किया है, फैसला नहीं सुनाया। विधायकों ने नोटिस का जवाब नहीं दिया और हाईकोर्ट चले गए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सिब्बल से पूछा कि स्पीकर ने नोटिस क्यों जारी किया?

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