दाऊद इब्राहीम को सुप्रीम कोर्ट का बड़ा झटका

Webdunia
शुक्रवार, 20 अप्रैल 2018 (12:48 IST)
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने भगोड़े दाऊद इब्राहीम की मां अमीना बी कासकर और बहन हसीना पारकर की मुंबई में संपत्तियां कुर्क करने की सरकारी कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी।

न्यायमूर्ति आरके अग्रवाल और न्यायमूर्ति एएम सप्रे ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि ये संपत्तियां दाऊद इब्राहीम की हैं। 
 
दाऊद की मां अमीना बी कासकर और बहन हसीना पारकर ने मुंबई स्थित अपनी आवासीय संपत्तियों के कुर्की आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी। गौरतलब है कि अमीना बी कासकर और हसीना पारकर दोनों की मौत हो चुकी है। 
 
मुंबई में दोनों के नाम से 7 आवासीय संपत्तियां हैं। इनमें से 2 अमीना बी जबकि 5 हसीना पारकर के नाम पर हैं। करोड़ों रुपए की कीमत वाली ये संपत्तियां कथित रूप से दाऊद इब्राहीम द्वारा गलत तरीके से कमाए गए धन से अर्जित की गई हैं। 
 
दोनों महिलाओं ने संपत्ति कुर्की मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी। अदालत ने स्मगलर्स और विदेशी मुद्रा मैनिपुलेटर्स (संपत्ति  जब्त) अधिनियम, 1976 (सैफेमा) के तहत दक्षिण मुंबई के नागपाड़ा इलाके में में उनकी संपत्तियां जब्त करने के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी थी। 
 
याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि उन्हें कुर्की का नोटिस सही तरीके से नहीं मिला था और उन्हें नए सिरे से संपत्तियां जब्त करने के नोटिस को चुनौती देने का अवसर दिया। (भाषा) 

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

Congress : बूथ से विचाराधारा तक की चुनौतियों पर कांग्रेस का मंथन, क्या होंगे अहमदाबाद अधिवेशन के मुद्दे

पश्चिम बंगाल में रामनवमी की धूम, हाईअलर्ट के बीच जुलूस और शोभायात्राएं, BJP और TMC के नेता हुए शामिल

Waqf amendment bill को लेकर सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका, जानिए क्या की गई मांग

किसान नेता जगजीत डल्लेवाल ने तोड़ा अनशन, केंद्रीय मंत्री शिवराज ने की थी अपील

भाषा विवाद के बीच PM मोदी का बड़ा बयान, DMK को लेकर कही बड़ी बात, स्टालिन पर कसा तंज

सभी देखें

नवीनतम

टैरिफ का टेरर, धराशाही हुए दुनियाभर के शेयर बाजार, चीन ने बताया आर्थिक धौंस, ट्रंप बोले- फैसला वापस नहीं लूंगा

Gold : सस्ता हुआ सोना, चांदी के भावों में 3000 रुपए की गिरावट, क्या और गिरेंगे भाव

मध्यप्रदेश में OBC को 27 फीसदी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

पटना में राहुल गांधी के जाते ही भिड़े कार्यकर्ता, सांसद अखिलेश ने मारा थप्पड़

Gold Smuggling Case: रान्या राव को लगा बड़ा झटका, 2 अन्य को भी नहीं मिली राहत

अगला लेख