बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने Loan Moratorium 28 सितंबर तक बढ़ाया

Webdunia
गुरुवार, 10 सितम्बर 2020 (14:01 IST)
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए लोन मोराटोरिटम (Loan Moratorium) की अवधि 28 सितंबर तक बढ़ा दी। अदालत ने बैंकों से कहा कि इस अवधि में लोन की अदायगी ना होने पर भी अकाउंट को एनपीए घोषित नहीं किया जाए।
 
अदालत ने कहा कि मामले को बार-बार टाला जा रहा है। अब इस मामले को सिर्फ एक बार टाला जा रहा है वो भी फाइनल सुनवाई के लिए। इस दौरान सब अपना जवाब दाखिल करें और मामले में ठोस योजना के साथ अदालत आएं।
 
अदालत ने कहा कि तब तक 31 अगस्त तक NPA ना हुए लोन डिफॉल्टरों को NPA घोषित ना करने अंतरिम आदेश जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते दिए।
 
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कोर्ट से कहा कि मोराटोरियम पर उच्चतम स्तर पर विचार हो रहा है। राहत के लिए बैंकों और अन्य हितधारकों के परामर्श में दो या तीन दौर की बैठक हो चुकी है और चिंताओं की जांच की जा रही है।
 
केंद्र ने दो हफ्ते का समय मांगा था इस पर कोर्ट ने पूछा था कि दो हफ्ते में क्या होने वाला है? आपको विभिन्न क्षेत्रों के लिए कुछ ठोस करना होगा. वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी और एम आर शाह की तीन जजों की बेंच सुनवाई की।
 

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

Operation Mahadev क्या है, जिसमें ढेर हुआ पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड हाशिम मूसा

1 घंटे में कैसे मार गिराए आतंकवादी, किसने उठाया ऑपरेशन महादेव पर सवाल

रक्षामंत्री राजनाथ ने संसद में दी जानकारी, पाकिस्तान की गुहार पर रोका गया ऑपरेशन सिंदूर

पहलगाम का बदला, जम्मू कश्मीर के दाचीगाम में 3 आतंकवादी ढेर

अद्भुत संयोग! पीएम मोदी पक्षियों पर बोल रहे थे, तभी मंत्री के कंधे पर आ बैठा पक्षी (वीडियो)

सभी देखें

नवीनतम

सरकार पहलगाम हमले के पीड़ितों से माफी मांगे : जया बच्चन

iPhone 15 हुआ सस्ता, जानिए क्या 128 GB वाले स्मार्टफोन की कीमत

Tsunami: हवाई और जापान के कुछ हिस्सों में सुनामी की चेतावनी को घटाकर बदला परामर्श में

ऑस्ट्रेलिया निर्मित पहला रॉकेट उड़ान भरने के 14 सेकंड बाद ही दुर्घटनाग्रस्त

नड्डा ने याद दिलाए कांग्रेस राज के 10 साल, बताया आतंकी हमलों पर कैसा था सरकार का रिएक्शन?

अगला लेख