सिनेमाघरों में अब राष्ट्रगान बजाना जरूरी नहीं

Webdunia
मंगलवार, 9 जनवरी 2018 (14:09 IST)
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सिनेमाघरों में राष्ट्रगान की अनिवार्यता समाप्त कर दी है।
 
मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने 30 नवंबर 2016 के अपने अंतरिम आदेश में मंगलवार को संशोधन किया। 
 
न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश में सिनेमाघरों में राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य किया था और इस दौरान दर्शकों को अपनी सीट पर खड़ा होना अनिवार्य किया था। इस अनिवार्यता से दिव्यांगों और नि:शक्त लोगों को छूट दी गई थी। 
 
न्यायमूर्ति मिश्रा ने पूर्व के आदेश में संशोधन करते हुए आज कहा कि यह सिनेमाघरों के विशेषाधिकार पर निर्भर करेगा कि वे राष्ट्रगान बजाएं या नहीं। हालांकि न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि राष्ट्रगान बजाया जाता है तो दर्शकों से अपेक्षा की जाती है कि वे इसका सम्मान करेंगे।
 
न्यायालय का संशोधन आदेश केंद्र सरकार के कल के उस हलफनामे के बाद आया है, जिसमें उसने कहा था कि वह सिनेमाघरों में राष्ट्रगान को फिलहाल अनिवार्य न बनाएं। (वार्ता)

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

गृहमंत्री अमित शाह का तंज, अखिलेश ने हाथ जोड़े, डिंपल यादव भी मुस्कुराईं

AI से खत्म हो सकता है पानी, खौफनाक सच से क्यों अनजान हैं यूजर्स

UPI फिर हुआ डाउन, हफ्ते में दूसरी बार यूजर्स हुए परेशान, क्या बोला NPCI

Rajasthan : जयपुर सीरियल ब्लास्ट मामला, 11वां फरार आरोपी फिरोज गिरफ्तार

क्या थी रतन टाटा की आखिरी इच्छा, कैसे होगा 3800 करोड़ की संपत्ति का बंटवारा, किसे क्या मिलेगा?

सभी देखें

नवीनतम

LIVE : राज्यसभा में कुछ ही देर में पेश होगा वक्फ बिल, क्या बोलीं सोनिया गांधी

ट्रंप ने फोड़ा टैरिफ बम, सेंसेक्स, निफ्टी हुए लाल

ट्रंप टैरिफ से दुनियाभर में दहशत, किसने क्या कहा?

ट्रंप ने लगाया 26 फीसदी टैरिफ, क्या होगा भारत पर असर?

लोकसभा में आधी रात को पास हुआ वक्फ संशोधन बिल, आज राज्यसभा में होगा पेश

अगला लेख