सिनेमाघरों में अब राष्ट्रगान बजाना जरूरी नहीं

Webdunia
मंगलवार, 9 जनवरी 2018 (14:09 IST)
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सिनेमाघरों में राष्ट्रगान की अनिवार्यता समाप्त कर दी है।
 
मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने 30 नवंबर 2016 के अपने अंतरिम आदेश में मंगलवार को संशोधन किया। 
 
न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश में सिनेमाघरों में राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य किया था और इस दौरान दर्शकों को अपनी सीट पर खड़ा होना अनिवार्य किया था। इस अनिवार्यता से दिव्यांगों और नि:शक्त लोगों को छूट दी गई थी। 
 
न्यायमूर्ति मिश्रा ने पूर्व के आदेश में संशोधन करते हुए आज कहा कि यह सिनेमाघरों के विशेषाधिकार पर निर्भर करेगा कि वे राष्ट्रगान बजाएं या नहीं। हालांकि न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि राष्ट्रगान बजाया जाता है तो दर्शकों से अपेक्षा की जाती है कि वे इसका सम्मान करेंगे।
 
न्यायालय का संशोधन आदेश केंद्र सरकार के कल के उस हलफनामे के बाद आया है, जिसमें उसने कहा था कि वह सिनेमाघरों में राष्ट्रगान को फिलहाल अनिवार्य न बनाएं। (वार्ता)

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

UP : संभल में कैसे भड़की हिंसा, 3 लोगों की मौत का कौन जिम्मेदार, औवेसी का भी आया बयान, क्या बोले पुलिस अधिकारी

दैत्यों के साथ जो होता है, वही हुआ, महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों पर बोलीं कंगना रनौत

मराठवाड़ा में महायुति की 46 में से 40 सीटें, क्या फेल हो गया मनोज जरांगे फैक्टर

संभल मामले में अखिलेश यादव का बड़ा बयान, हिंसा के लिए इन्‍हें ठहराया जिम्मेदार

बावनकुले ने बताया, कौन होगा महाराष्‍ट्र का अगला मुख्‍यमंत्री?

सभी देखें

नवीनतम

विजयपुर में हार के बाद छलका रामनिवास रावत का दर्द, कहा बढ़ते कद से कुछ लोगों ने भाजपा कार्यकर्ताओं का बरगलाया

कश्मीर में आतंकी हमलों में आई तेजी, पर्यटन से जुड़े लोगों को सता रही रोजी-रोटी की चिंता

LIVE: संसद के शीतकालीन सत्र की रणनीति के लिए कांग्रेस की बैठक

Noida: युवती का अश्लील वीडियो बना सोशल मीडिया पर डाला, मुकदमा दर्ज

UP: पिता ने जुड़वां बच्चियों को जहर देकर मारने के बाद फांसी लगाकर की खुदकुशी

अगला लेख