बड़ी खबर, एमआरपी से ज्यादा कीमत पर पानी बेच सकते हैं होटल और रेस्तरां

Webdunia
बुधवार, 13 दिसंबर 2017 (09:10 IST)
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि होटल और रेस्तरां बोतलबंद पानी को अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) से ज्यादा पर बेच सकते हैं।
 
न्यायमूर्ति रोहिंटन फाली नरीमन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं और होटल मालिकों की इस दलील को सुनने के बाद यह अंतरिम आदेश पारित किया। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि होटल विधिक माप तौल कानून का पालन करने को बाध्य नहीं है और वे बोतलबंद पानी को एमआरपी से ज्यादा पर बेच सकते हैं।
 
इस मामले से जुड़े वकीलों का कहना है कि उच्चतम न्यायालय के इस फैसले के दायरे में केवल बोतलबंद पानी ही नहीं है बल्कि अन्य पैकड वस्तुएं चिप्स, बीयर, दूसरे एल्कोहलिक सामान एवं अन्य प्रकार के पेय पदार्थ भी हैं। (वार्ता) 

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

भाजपा के धाकड़ नेता सड़क पर कर रहे थे सेक्‍स, नेताजी की धाकड़ी हो गई वायरल, जीतू पटवारी ने बताया कुकर्म

हम भूखे मर जाएंगे, पाकिस्तानी सांसद बोले- भारत के 'वॉटर बम' का मसला सुलझाओ

UP : 43 साल बाद जेल से रिहा हुए 103 वर्षीय लखन, जानिए क्‍या है मामला...

CM योगी आदित्यनाथ गरजे, बहुत जी लिया पाकिस्तान, अब उसका टाइम पूरा हुआ

Rajasthan : भाजपा विधायक कंवरलाल की विधानसभा सदस्यता निरस्त

सभी देखें

नवीनतम

कोरोना अपडेट: क्या फिर लगेगा लॉक डाउन, महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक अलर्ट पर अस्‍पताल

दिल्ली के बवाना में फैक्टरी में भीषण आग लगने से हुआ विस्फोट, इमारत ढही

Weather Update: अरब सागर में मची हलचल, अनेक राज्यों में वर्षा की संभावना, जानें देशभर का मौसम

LIVE: राहुल गांधी आज पुंछ जाएंगे, पाक गोलीबारी में मारे गए लोगों के परिजनों से मिलेंगे

ट्रंप का 'गोल्डन डोम' इसराइली आयरन डोम से कितना अलग होगा?

अगला लेख