अदालत ने कहा- सॉरी, 2 छात्रों के लिए दोबारा नहीं करा सकते NEET-UG

Webdunia
शुक्रवार, 12 नवंबर 2021 (20:36 IST)
नई दिल्ली। 2 छात्रों के लिए NEET-UG की दोबारा परीक्षा कराने से उच्‍चतम न्‍यायालय ने इनकार करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है। इससे पहले उच्‍चतम न्‍यायालय में अपना पक्ष रखते हुए केंद्र सरकार ने कहा था कि अगर नीट, नीट यूजी की परीक्षा दोबारा कराने का निर्देश दिया जाता है, तो यह पैटर्न बन जाएगा।

खबरों के अनुसार, उच्‍चतम न्‍यायालय ने टेस्ट बुकलेट और आंसर बुकलेट मैच न करने पर दोबारा परीक्षा का आदेश रद्द कर दिया है। न्‍यायालय ने कहा, सॉरी, लेकिन दो छात्रों के लिए NEET-UG परीक्षा दोबारा नहीं करवा सकते। 

उच्‍चतम न्‍यायालय का यह फैसला सोलापुर जिले के उन 2 छात्रों के मामले में आया है, जिन्होंने शिकायत की थी कि निरीक्षक की असावधानी के कारण उन्हें परीक्षा के दौरान बेमेल टेक्स्ट बुकलेट और आंसर शीट मिली। इससे पहले 28 अक्टूबर को NEET-UG के रिजल्ट घोषित करने को उच्‍चतम न्‍यायालय ने हरी झंडी दे दी थी।

उल्‍लेखनीय है कि NEET-UG परीक्षा पिछले महीने 12 सितंबर को देशभर में आयोजित की गई थी। परीक्षा में करीब 16 लाख उम्मीदवारों ने भाग लिया था। शीर्ष अदालत के इस फैसले के बाद से ही एमसीसी जल्द ही नीट काउंसलिंग की तारीखें जारी कर सकती है।

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

सर्वे में बड़ा खुलासा, 82 फीसदी दिव्यांगों का बीमा नहीं, 42% आयुष्मान योजना से अनभिज्ञ

नीतीश कुमार ने किया वादा, भाजपा से फिर कभी नहीं तोड़ेंगे नाता

म्यांमार में मुश्किलें कम नहीं, भूकंप की त्रासदी से उबरने का संघर्ष, विद्रोहियों से भी जंग

संघ मुख्यालय पहुंचने वाले दूसरे पीएम बने मोदी, क्यों खास है यह दौरा?

म्यांमार की मदद के लिए भारत ने चलाया 'ऑपरेशन ब्रह्मा', जानिए क्या-क्या भेजा

सभी देखें

नवीनतम

1 अप्रैल की रात से बैंकिंग से लेकर यूपीआई तक बदल रहे हैं ये नियम

देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का ट्रायल शुरू, जीरो कार्बन उत्सर्जन के अलावा जानें क्या है खासियत

मुख्यमंत्री यादव ने स्टेट हैंगर भोपाल पर गुजरात के CM भूपेंद्र पटेल का किया स्वागत

क्या प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लेंगे राजनीति से संन्यास? संजय राउत के बयान ने बढ़ाई सियासी गर्मी

मुख्‍यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून में मरीजों से मिले

अगला लेख