सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत से कहा- प्रेस का गला नहीं दबाएंगे, भारतीय प्रेस परिषद पक्षकार बनाएं

Webdunia
सोमवार, 13 अप्रैल 2020 (21:28 IST)
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने कोरोना वायरस महामारी फैलने को हालिया निजामुद्दीन मरकज की घटना से जोड़कर कथित रूप से सांप्रदायिक नफरत और धर्मान्धता फैलाने से मीडिया के एक वर्ग को रोकने के लिए मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा-ए-हिन्द की याचिका पर कोई भी अंतरिम आदेश देने से सोमवार को इंकार कर दिया। न्यायालय ने कहा कि ‘वह प्रेस का गला नहीं घोटेगा।’
 
प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति एम एम शांतनगौडर की 3 सदस्यीय खंडपीठ ने इस मुस्लिम संगठन की याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की और उससे कहा कि इस मामले में भारतीय प्रेस परिषद को भी एक पक्षकार बनाएं।
 
पीठ ने कहा कि वह इस समय याचिका पर कोई अंतरिम आदेश नहीं देगा और उसने यह मामला दो सप्ताह बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया। याचिकाकर्ता ने इस याचिका में आरोप लगाया है कि मीडिया का एक वर्ग दिल्ली में पिछले महीने आयोजित तबलीगी जमात के कार्यक्रम को लेकर सांप्रदायिक नफरत फैला रहा है।
 
जमीयत उलेमा-ए-हिन्द ने अपनी याचिका में फर्जी खबरों को रोकने और इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का निर्देश केन्द्र को देने का अनुरोध किया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि तबलीगी जमात की दुर्भाग्यपूर्ण घटना का इस्तेमाल सारे मुस्लिम समुदाय को दोषी ठहराने के लिए किया जा रहा है। 
पश्चिमी निजामुद्दीन में पिछले महीने तबलीगी जमात के मुख्यालय में हुए धार्मिक कार्यक्रम में कम से कम 9 हजार लोगों ने शिरकत की थी और यह कार्यक्रम ही भारत में कोविड-19 महामारी के संक्रमण फैलने का एक मुख्य स्रोत बन गया क्योंकि इसमें हिस्सा लेने वाले अधिकांश व्यक्ति अपने धार्मिक कार्यो के सिलसिले में देश के विभिन्न हिस्सों में गए, जहां वे अन्य लोगों के संपर्क में आए।
 
इस याचिका पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने दावा किया कि देश में कोरोना वायरस महामारी के फैलने के संबंध मे मीडिया की रिपोर्टिंग और सरकार की रिपोर्ट लगातार तलबीगी जमात के बारे में ही बात कर रही हैं। इस पर पीठ ने कहा, ‘हम सोचते हैं कि आप भारतीय प्रेस परिषद को भी इस मामले में एक पक्षकार बनाएं। भारतीय प्रेस परिषद इस मामले में एक जरूरी पक्ष है। उन्हें पक्षकार बनाएं और इसके बाद हम सुनवाई करेंगे।’
 
याचिकाकर्ता के वकील ने जब यह दावा किया कि मीडिया की खबरों की वजह से लोगों पर हमला हुआ है तो पीठ ने टिप्पणी की, ‘हम खबरों के बारे में ठोस दीर्घकालीन उपाय करना चाहते हैं। एक बार जब हम संज्ञान लेंगे तो लोग समझेंगे। यदि यह हत्या करने या बदनाम करने का मसला है तो आपको राहत के लिए कहीं और जाना होगा। लेकिन अगर यह व्यापक रिपोर्टिंग का मामला है तो प्रेस परिषद को पक्षकार बनाना होगा।’
 
इस याचिका में मीडिया के सभी वर्गों को यह निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया है कि वे शीर्ष अदालत के उन निर्देशों का सख्ती से पालन करें जिसमें यह सुनिश्चत किया जाए कि खबरें पूरी जिम्मेदारी के साथ दी जाएं और अपुष्ट खबरें संप्रेषित नहीं हों। (भाषा)

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

मुर्शिदाबाद हिंसा में बांग्लादेशी संगठन का कनेक्शन, चौंकाने वाला खुलासा

Waqf law को लेकर बंगाल में बवाल के बीच CM ममता बनर्जी ने प्रदर्शनकारियों से क्या कहा

MP News: नशे में जैन संतों को पीटने का मामला गर्माया, विरोध में सिंगोली बंद, CM ने दिए कठोर कार्रवाई के आदेश

बंगाल में वक्फ पर बवाल, मुर्शिदाबाद के बाद 24 परगना में हिंसा, तोड़फोड़, गाड़ियों में लगाई आग

लश्कर-ए-लूट पर सर्जिकल स्ट्राइक है वक्फ संशोधन अधिनियम : मुख्तार अब्बास नकवी

सभी देखें

नवीनतम

Stock Market : 2 दिन की तेजी से निवेशक हुए मालामाल, 18.42 लाख करोड़ रुपए बढ़ी संपत्ति, किन कंपनियों के शेयरों में रही गिरावट

Gold Price : क्या अक्षय तृतीया पर 1 लाख के पार पहुंच जाएगा सोना, किन कारणों से बढ़ सकती हैं कीमतें

Retail inflation rate : आम आदमी को बड़ी राहत, मार्च में खुदरा महंगाई दर और घटी, 4 महीने के निचले स्तर पर आई

उत्तराखंड में UCC लागू करने पर CM पुष्कर धामी को किया गया सम्मानित

CM डॉ. मोहन यादव को दिया किया गया बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स अवॉर्ड

अगला लेख