सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए की वैधता बरकरार

वेबदुनिया न्यूज डेस्क
गुरुवार, 17 अक्टूबर 2024 (11:25 IST)
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 4:1 के बहुमत से फैसला सुनाते हुए असम में अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने संबंधी नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा कि असम में प्रवेश और नागरिकता प्रदान करने के लिए 25 मार्च, 1971 तक की समय सीमा सही है।
 
प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि असम समझौता अवैध प्रवास की समस्या का राजनीतिक समाधान है।
 
प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा ने बहुमत से दिए गए अपने फैसले में कहा कि संसद के पास इस प्रावधान को लागू करने की विधायी क्षमता है। न्यायमूर्ति पारदीवाला ने असहमति जताते हुए धारा 6ए को असंवैधानिक करार दिया।
 
नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए पर उच्चतम न्यायालय ने कहा कि किसी राज्य में विभिन्न जातीय समूहों की उपस्थिति का मतलब अनुच्छेद 29(1) का उल्लंघन कदापि नहीं है।
Edited by : Nrapendra Gupta 

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

आतंकी पन्नू का बड़ा कुबूलनामा, कनाडाई PM टूड्रो से मेरे सीधे रिश्ते

SCO Summit : चीन के OBOR का भारत ने फिर किया विरोध, POK वाले हिस्से से गुजरता है यह रोड

घरेलू नौकरानी की शर्मनाक हरकत! पेशाब से आटा गूंथकर 8 साल से खिला रही थी खाना, CCTV से हुआ खुलासा

पाकिस्तान में गरजे जयशंकर, हर हाल में खत्म करना होगा आतंकवाद

एयरलाइंस को फर्जी बम धमकी देने के आरोप में नाबालिग गिरफ्‍तार, दोस्त को फंसाने के लिए रची साजिश

सभी देखें

नवीनतम

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए की वैधता बरकरार

live : हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी का शपथ ग्रहण समारोह

मध्यप्रदेश में हर चौथा मतदाता भाजपा का प्राथमिक सदस्य,1.5 करोड़ भाजपा के प्राथमिक सदस्य,पीएम मोदी ने दी बधाई

कौन हैं सुरिंदर चौधरी, उमर अब्दुल्ला ने क्यों बनाया डिप्टी सीएम?

बहराइच के बाद देवरिया में बवाल, मूर्ति विसर्जन के दौरान चाकूबाजी में युवक घायल

अगला लेख