उत्तर प्रदेश के उन्नाव के चर्चित रेप कांड में सीबीआई (CBI) ने सड़क हादसे मामले में कोर्ट में पहली चार्जशीट दायर कर दी है।
सीबीआई की चार्जशीट में पूरे मामले में मुख्य आरोपी विधायक कुलदीप सेंगर को बड़ी राहत मिली है। रेप पीड़िता के कार एक्सीडेंट मामले को लेकर सीबीआई ने कोर्ट में जो चार्जशीट दायर की है उसमें भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को हत्या का आरोप नहीं बनाया है।
सीबीआई ने शुक्रवार को कोर्ट में जो चार्जशीट दायर की है उसमें विधायक कुलदीप सेंगर और उसके सहयोगियों पर हत्या का आरोप हटाते हुए उन्हें आपराधिक साजिश का आरोपी माना है।
सीबीआई ने लखनऊ की विशेष अदालत में रेप पीड़िता के कार एक्सीडेंट मामले में कोर्ट जो चार्जशीट दाखिल की उसमें विधायक कुलदीप सेंगर को केवल आपराधिक साजिश और धमकी देने का आरोपी बनाया गया।
कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने सड़क हादसे की पूरी जांच में अपनी पहली चार्जशीट कोर्ट में पेश की है। भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर पर रेप और यौन उत्पीड़न लगाने वाली पीड़िता की कार को रायबरेली में गलत दिशा से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी थी।
हादसे में पीड़िता के दो रिश्तेदारों की मौत हो गई थी। वहीं पीड़िता और उसका वकील गंभीर रुप से घायल हो गया था। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद गंभीर रूप से घायल रेप पीड़िता और उसके वकील का दिल्ली एम्स में इलाज हुआ था। जहां से पिछले दिनों रेप पीड़िता को हालत में सुधार के बाद छुट्टी मिली थी।
पीड़िता के साथ 9 दिन तक किया गैंगरेप- सीबीआई की ओर से कोर्ट में जो चार्जशीट पेश की गई है उसमें बताया गया है कि 2017 में पीड़िता का अपहरण करने के बाद तीन लोगों ने अलग –अलग जगह पर नौ दिन उसके साथ गैंगरेप किया।
इसके साथ ही पीड़िता के साथ भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर ने कई बार बलात्कार किया। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट तीन लोगों नरेश तिवारी,बृजेश यादव और शुभम सिंह के खिलाफ आपराधिक षडयंत्र, अपहरण,पोक्सो एक्ट सहित 376 (D) के तहत आरोपी बनाया है।