Rahul Gandhi Defamation Case : सुल्तानपुर की MP-MLA कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2 जुलाई को पेश होने का आदेश दिया है। बुधवार को इस मामले में सुनवाई हुई। लोकसभा अध्यक्ष चुनाव होने के कारण राहुल गांधी पेश नहीं हो सके। यह मामला 5 साल से चल रहा है। दिसंबर 2023 में MP/MLA कोर्ट के तत्कालीन जज ने राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था।
कब दिया था बयान : कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान 8 मई 2018 को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया था। उन्होंने शाह को हत्यारा कहा था। राहुल गांधी ने कहा कि अमित शाह हत्या के आरोपी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जज लोया मामले में इसका उल्लेख किया। इसलिए मुझे नहीं लगता कि अमित शाह की कोई विश्वसनीयता है। जो पार्टी ईमानदारी और शुचिता की बात करती है, उसका अध्यक्ष हत्या का आरोपी है।
जारी हुआ था गैर जमानती वारंट : इसी को लेकर सुल्तानपुर के भाजपा नेता विजय मिश्रा ने मानहानि का मामला दर्ज करवाया था। याचिकाकर्ता मिश्रा ने कहा कि राहुल के बयान से उनकी भावनाएं आहत हुईं क्योंकि वे खुद भाजपा से जुड़े हुए थे। उनकी भी समाज में मानहानि हुई है। इसलिए, उन्होंने कोर्ट में इस मामले को लेकर केस दायर किया था। इससे पहले कांग्रेस नेता इसी साल 20 फरवरी को अदालत में पेश हुए थे। पिछले दिसंबर में सुल्तानपुर कोर्ट के जज ने रायबरेली सांसद के खिलाफ गैर जमानत वारंट जारी किया था। इनपुट एजेंसियां Edited by : Sudheer Sharma