Publish Date: Thu, 22 Mar 2018 (12:51 IST)
Updated Date: Thu, 22 Mar 2018 (12:53 IST)
नई दिल्ली। दिल्ली की एक विशेष अदालत ने 7 करोड़ रुपए के धनशोधन मामले में हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, उनकी पत्नी और 3 अन्य को गुरुवार को जमानत दे दी। विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने सिंह और उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह को राहत दी।
पिछली सुनवाई में दोनों के खिलाफ सम्मन जारी किए गए थे जिसके जवाब में वे अदालत में पेश हुए। अदालत ने अन्य आरोपी प्रेम राज और लवन कुमार रोच के अलावा यूनिवर्सल एप्पल एसोसिएट के मालिक चुन्नीलाल चौहान को भी जमानत दी।
सभी आरोपियों को 50,000 रुपए के निजी मुचलके और इतने की ही जमानत राशि पर राहत दी गई। सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय की ओर से वकील नितेश राणा ने उनकी जमानत याचिका का विरोध करते हुए उनकी न्यायिक हिरासत की मांग की।
बहरहाल, अदालत ने यह कहते हुए उन्हें जमानत दे दी कि ईडी ने पूछताछ के दौरान उन्हें गिरफ्तार नहीं किया था। अदालत ने 12 फरवरी को आरोपियों के लिए समन जारी किए थे और कहा था कि प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। (भाषा)