व्हाट्सऐप निजता मामले में सुनवाई टली

Webdunia
शुक्रवार, 21 जुलाई 2017 (23:23 IST)
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने व्हाट्सऐप की नई निजता नीति के मामले की सुनवाई फिलहाल टाल दी है। व्हाट्सऐप और फेसबुक द्वारा निजता के हनन के मामले पर उच्चतम न्यायालय में शुक्रवार को पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि निजता के अधिकार पर नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ सुनवाई कर रही है और उसका फैसला अभी नहीं आया है। 
 
शीर्ष अदालत ने कहा कि फैसला आने के बाद ही मामले की सुनवाई होगी। मामले की सुनवाई की अगली तारीख छह सितंबर तय की गई है। न्यायालय ने अप्रैल 2017 में व्हाट्सऐप प्राइवेसी मामले की सुनवाई पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ को सौंपने का आदेश दिया था।
       
व्‍हाट्सएप की निजता नीति के खिलाफ कर्मण्‍य सिंह सरीन और श्रेया शेठी ने दिल्‍ली उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें फेसबुक और व्हाट्सऐप को अपनी नीति में बदलाव करने को कहा गया था। याचिका में कहा गया था कि नई नीति लागू करना पूरी तरह से उपभोक्ताओं की निजता का उल्लंघन है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी थी। 
       
इसके बाद यह मामला शीर्ष अदालत पहुंचा है। न्यायालय ने फेसबुक और व्हाट्सऐप को नोटिस जारी करके जवाब भी मांगा था। दरअसल सितंबर 2016 में व्हाट्सऐप की नई नीति आई थी, जिसके तहत व्हाट्सऐप उपभोक्ताओं के डाटा का इस्तेमाल फेसबुक अपने व्यावसायिक फायदे के लिए कर सकता है। (वार्ता)
Show comments

अरविंदर लवली इस्तीफा : कांग्रेस की दिल्ली इकाई में गुटबाजी, बाबरिया के खिलाफ गुस्सा

तिहाड़ में CM केजरीवाल से नहीं मिल पाएंगी पत्नी सुनीता केजरीवाल, जेल प्रशासन ने रद्द की इजाजत

भारत यात्रा रद्द कर अचानक चीन पहुंचे टेस्ला के मालिक एलन मस्क, PM ली कियांग से की मुलाकात

प्रज्वल रेवन्ना के अश्लील वीडियो का मामला, इन धाराओं में दर्ज हुआ मामला

Lok Sabha Election : कांग्रेस का बड़ा आरोप, दूसरे चरण से हताश PM मोदी फैला रहे डर

E mail में गोवा हवाई अड्डे पर बम रखा होने का किया दावा, सुरक्षा बढ़ाई

Weather Update: उत्तर से दक्षिण भारत तक भीषण गर्मी का तांडव, बंगाल में लू का अलर्ट

इंदौर से कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय कांति बम का नामांकन वापस लेना जीतू पटवारी की बड़ी हार!

इंदौर लोकसभा प्रत्याशी अक्षय बम ने नामांकन वापस लिया, मप्र में कांग्रेस को बड़ा झटका

पाकिस्तान में जज को ही कर लिया किडनैप, फिर ऐसे किया रिहा

अगला लेख