क्‍यों UIDAI पुलिस जांच में आपका आधार डेटा इस्‍तेमाल करने के खिलाफ है, और यह क्‍यों सही भी है?

Webdunia
मंगलवार, 10 मई 2022 (16:20 IST)
एक तरफ आधार कार्ड एक जरूरी दस्‍तावेज है, किसी भी तरह के काम में सबसे पहले इसी की जरूरत होती है, वहीं दूसरी तरफ अब पुलिस की किसी भी तरह की जांच या इन्‍वेस्‍टिगेशन में आधार डाटा का इस्‍तेमाल नहीं किया जा सकता है।

यूआईडीएआई यानी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने कहा है कि आधार अधिनियम के मुताबिक आधार की बॉयोमेट्रिक जानकारी (डेटा) का इस्तेमाल आपराधिक जांच में नहीं किया जा सकता।

दरअसल, हाल ही में जब दिल्ली पुलिस ने आधार की मदद से आरोपी की पहचान के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है तो एक बार फिर से यह सवाल उठा है और बहस का विषय बन गया है कि क्‍या पुलिस अपनी जांच में आरोपी की बॉयोमेट्रिक जानकारी का इस्‍तेमाल कर सकती है।

आइए समझते हैं क्‍या है क्‍या है आधार डाटा और इसे इस्‍तेमाल करने के लिए पुलिस का क्‍या तर्क है।

दरअसल, पिछले दिनों दिल्ली पुलिस एक मर्डर केस के मामले में आरोपी की पहचान के लिए आधार डेटाबेस का इस्‍तेमाल करने की मांग के साथ हाईकोर्ट पहुंची थी। दिल्ली पुलिस ने कहा था कि है कि कोर्ट भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) को यह निर्देश दे कि वह आधार डेटाबेस के साथ एक संदिग्ध की तस्वीर और घटनास्थल से बरामद फिंगर-प्रिंट का मिलान करे और आरोपी की पहचान करने में पुलिस की मदद करें।

लेकिन UIDAI ने यह कहते हुए पुलिस को इनकार कर दिया कि आधार अधिनियम के तहत आधार की बायोमेट्रिक जानकारी (डेटा) का इस्तेमाल आपराधिक जांच में नहीं किया जा सकता है।

दूसरी तरफ पुलिस की तरफ से राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) ने यह तर्क भी रखा था कि अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस के पास पहले से ही बेहद सीमित साधन हैं।

डेटा इस्‍तेमाल नहीं करने देने की क्‍या है वजह?
दरअसल, UIDAI ने यह कहा था कि किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा आधार के निवासी या धारक की सहमति के बिना कोई भी आधार डेटा साझा नहीं किया जा सकता है।

प्राधिकरण ने यह भी कहा था कि उसके द्वारा जमा की गई जैविक सूचनाओं का इस्तेमाल सिर्फ आधार बनाने और आधारधारक के सत्यापन के लिए की जा सकती है। इसके अलावा किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए इनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।

UIDAI के पास आपकी क्‍या जानकारी है
UIDAI के पास आपकी क्‍या जानकारी नहीं है (आधार एक्ट 2016 का सेक्शन 32 (3) UIDAI को किसी व्यक्ति की जानकारी जुटाने से रोकता है)

पुलिस जांच में आधार डेटा इस्‍तेमाल करने के खतरें

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