UP: सार्वजनिक स्‍थान पर ‘कुर्बानी पर बैन’, योगी सरकार ने तय किए ‘बकरीद मनाने के नियम’

Webdunia
सोमवार, 19 जुलाई 2021 (17:59 IST)
सीएम योगी ने निर्देश दिए कि कोविड महामारी को देखते हुए पर्व से जुड़े किसी आयोजन में एक समय में 50 से अधिक लोग एक स्थान पर एकत्र नहीं हों।

लखनऊ, उत्तर प्रदेश सरकार ने 21 जुलाई को मनाए जाने वाले बकरीद के त्यौहार के लिए सोमवार को दिशा-निर्देश जारी किए। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को बकरीद पर्व के मद्देनजर सभी जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं।

सीएम योगी ने निर्देश दिए कि कोविड महामारी को देखते हुए पर्व से जुड़े किसी आयोजन में एक समय में 50 से अधिक लोग एक स्थान पर एकत्र नहीं हों। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि कहीं भी गोवंशीय पशु, ऊंट और अन्य किसी प्रतिबंधित जानवर की कुर्बानी नहीं हो।

उन्होंने कहा कि कुर्बानी का कार्य सार्वजनिक स्थान पर नहीं किया जाए। इसके लिए चिन्हित स्थलों और निजी परिसरों का ही उपयोग हो। इस दौरान स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए। इस बार ईद 21 जुलाई को मनाई जाएगी।

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

हाथ बंधे हुए, तहखाने में कैदी जैसा जीवन, नोएडा के वृद्धाश्रम की दिल दहलाने वाली कहानी

8 साल बाद रेलवे में आ रही हैं इस पद के लिए बंपर भर्तियां

टॉयलेट सीट पर बैठकर गुजरात हाईकोर्ट की सुनवाई से जुड़ा शख्स, वीडियो हुआ वायरल

बिहार में तेज प्रताप यादव बनेंगे किंगमेकर या बिगाड़ेंगे तेजस्वी का सियासी खेल?

रूस में 14 भारतीय नागरिक लापता, उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक 9 लोग

सभी देखें

नवीनतम

संविधान में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों की समीक्षा जरूरी : जितेंद्र सिंह

पंजाब में ISI समर्थित BKI आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़, पिस्तौल और गोला-बारूद समेत 3 आरोपी गिरफ्तार

भगवान बलभद्र का रथ फंसा, पुरी रथयात्रा के दौरान 600 से ज्यादा लोग घायल

अमेरिकी उच्चतम न्यायालय का बड़ा फैसला, ट्रंप के आदेश पर स्थिति साफ नहीं

Jio और Airtel ने मई में जोड़े 99 फीसदी से ज्‍यादा नए ग्राहक

अगला लेख