नई दिल्ली। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर सख्ती से आगे बढ़ते हुए सरकार ने 18 और व्यक्तियों को आज गैरकानूनी गतिविधि (निवारण) अधिनियम 1967 के तहत आतंकवादी घोषित किया है। गृह मंत्रालय ने मंगलवार को यहां एक वक्तव्य जारी कर कहा कि 18 और व्यक्तियों को गैरकानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत आतंकवादी घोषित कर इनके नाम इस अधिनियम की चौथी अनुसूची में शामिल करने का निर्णय लिया है।
मंगलवार को जिन व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किया गया है, उनमें से अधिकतर पाकिस्तान में सक्रिय हैं। इससे पहले भी 13 व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किया जा चुका है। इस तरह अब तक सरकार ने कुल 31 व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किया है।
सरकार ने पिछले वर्ष अगस्त में इस अधिनियम में संशोधन कर यह प्रावधान किया था कि आतंकवाद की गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किया जाएगा। इस संशोधन से पहले इस तरह की गतिविधियों में शामिल संगठनों को ही आतंकवादी संगठन घोषित किया जा सकता था। (वार्ता)