जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से राहत, सभी मामलों में मिली जमानत

Webdunia
बुधवार, 20 जुलाई 2022 (16:22 IST)
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को कथित अपमानजनक ट्वीट को लेकर यूपी में दर्ज सभी मामलों में बुधवार को जमानत मंजूर दे दी। मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष 20000 रुपए का मुचलका जमा करने के बाद जुबैर को सभी मामलों में जमानत पर रिहा किया जाएगा। 
 
उच्चतम न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि अगर उनके खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई के लिए कोई अन्य प्राथमिकी दर्ज की जाती है तो भी उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। पीठ ने मोहम्मद जुबैर के खिलाफ दर्ज प्राथमिकियों की जांच के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) को समाप्त करने का निर्देश दिया।
 
न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की पीठ ने कहा कि राजधानी की
पटियाला हाउस अदालत में मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष 20,000 रुपए का एक मुचलका (जमानत बॉन्ड) जमा करने के बाद जुबैर को उत्तर प्रदेश में दर्ज सभी मामलों में जमानत पर रिहा किया जाएगा। 
उच्चतम न्यायालय ने धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में जुबैर के खिलाफ उत्तर प्रदेश में दर्ज सभी मामलों को दिल्ली पुलिस को जांच के लिए सौंप दिया और उन्हें दिल्ली पुलिस के एक विशेष प्रकोष्ठ द्वारा दर्ज की गई मौजूदा प्राथमिकी के साथ जोड़ दिया।

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

India-Pakistan Conflict : सिंधु जलसंधि रद्द होने पर प्यासे पाकिस्तान के लिए आगे आया चीन, क्या है Mohmand Dam परियोजना

Naxal Encounter: कौन था बेहद खौफनाक नक्‍सली बसवराजू जिस पर था डेढ़ करोड़ का इनाम?

ज्‍योति मल्‍होत्रा ने व्‍हाट्सऐप चैट में हसन अली से कही दिल की बात- कहा, पाकिस्‍तान में मेरी शादी करा दो प्‍लीज

भारत के 2 दुश्मन हुए एक, अब China ऐसे कर रहा है Pakistan की मदद

गुजरात में शेरों की संख्या बढ़ी, खुश हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

सभी देखें

नवीनतम

60 मिनट चला ऑपरेशन, पित्ताशय से निकलीं 8125 पथरियां, गिनने में लगे 6 घंटे

राहुल गांधी का X पोस्ट- मोदीजी, खोखले भाषण देना बंद कीजिए, ट्रंप के सामने झुककर भारत के हितों की कुर्बानी क्यों दी, पूछे 3 सवाल

Accenture भारत में 15000 कर्मचारियों को करेगी प्रमोट, यह IT कंपनी दुनियाभर में चला रही अभियान

भारत का तुर्किए को कड़ा संदेश, पाकिस्तान को समझाओ आतंकवाद रोके

ED लांघ रहा है सारी सीमाएं, Supreme Court ने तमिलनाडु शराब घोटाला मामले की जांच पर लगाई रोक

अगला लेख