'नोटा' को लेकर चुनाव आयोग ने दिए निर्देश

Webdunia
शनिवार, 7 दिसंबर 2013 (22:04 IST)
भोपाल। भारत निर्वाचन आयोग ने नोटा (इनमें से कोई नहीं) विकल्प के मतों के संबंध में शनिवार को निर्देश जारी किए हैं।

आयोग के अनुसार नोटा (इनमें से कोई नहीं) विकल्प के अंतर्गत प्राप्त मतों की गणना अवैध मतों के रूप में की जाएगी। आयोग ने जमानत जब्त होने की गणना अभ्यर्थियों को प्राप्त कुल वैध मतों के आधार पर करने के निर्देश दिए हैं।

आयोग के उक्त निर्देशों से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने समस्त कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी तथा रिटर्निंग को अवगत करा दिया है। (भाषा)
Show comments

जरूर पढ़ें

मालेगांव विस्फोट मामला : 17 साल बाद सुनवाई पूरी, 323 गवाह, 34 बयान से पलटे, NIA की अदालत ने क्या सुनाया फैसला

BJP सांसद निशिकांत दुबे ने SC पर उठाए सवाल, धार्मिक युद्ध भड़का रहा सुप्रीम कोर्ट, बंद कर देना चाहिए संसद भवन

1 साल तक नियमित बनाए शारीरिक संबंध, मैसेज ने उड़ाए होश, ब्वॉयफ्रेंड निकला भाई

Mustafabad Building Collapse : कैसे ताश के पत्तों की तरह ढह गई 20 साल पुरानी 4 मंजिला इमारत, 11 की मौत, चौंकाने वाला कारण

क्या Maharashtra में BJP पर भारी पड़ेगा हिन्दी का दांव, क्या 19 साल बाद उद्धव और राज ठाकरे फिर होंगे एकसाथ

सभी देखें

नवीनतम

जेल में बना सकेंगे पार्टनर संग बना सकेंगे शारीरिक संबंध, बने स्पेशल रूम्स, पर खुला रखना होगा दरवाजा

नीतीश कुर्सी के लिए बदलते हैं पाला, PM मोदी चला रहे झूठ की फैक्टरी, जानिए किसने लगाया यह आरोप

कर्नाटक के पूर्व DGP ओमप्रकाश की हत्या, घर पर मिली खून से लथपथ लाश, पत्नी पर आशंका

एक मंदिर, एक श्मशान... RSS प्रमुख मोहन भागवत ने क्‍यों किया यह आह्वान?

सास-दामाद के बाद अब समधन और समधी की Love Story वायरल